Financial Rules Changing From 1 October: सितंबर का महीना खत्म होने जा रहा है। इसके साथ ही अक्टूबर के पहले दिन से कई नियम बदलने जा रहे हैं। ये नियम पैसों से जुड़े हैं। कुछ जरूरी कामों की डेडलाइन 30 सितंबर है, जबकि कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप 1 अक्टूबर से नहीं कर पाएंगे। मगर ये सभी पैसों से जुड़े मामले हैं। आगे जानिए इन सभी की डिटेल।
नहीं बदले जा सकेंगे 2000 के नोट
जब आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था, तब उसके साथ ही ये भी बता दिया गया था कि 2000 रु के नोटों 30 सितंबर तक ही बदला जा सकेगा। 30 सितंबर की डेडलाइन करीब आ गई है। आप 30 सितंबर तक ही 2000 रु के नोटों को बैंक में एक्सचेंज कर सकते हैं या जमा करा सकते हैं।
स्मॉल सेविंग स्कीम
स्मॉल सेविंग स्कीम से जुड़ी दो चीजों के लिए 30 सितंबर अहम डेट है। पहला 30 सितंबर 2023 तक इन योजनाओं के निवेशकों को पोस्ट ऑफिस या बैंक ब्रांच में पहुंच आधार की जानकारी देना जरूरी है। वरना खाता ही फ्रीज हो सकता है। दूसरा 1 अक्टूबर से पोस्ट ऑफिस स्कीमों की ब्याज दरें बदल सकती हैं।
एसबीआई वीकेयर एफडी स्कीम
एसबीआई की वीकेयर एफडी स्कीम 30 सितंबर को बंद होने जा रही है। हालांकि बैंक कई बार इस योजना की डेडलाइन बढ़ा चुका है। मगर फिलहाल इसने इस बार स्पेशल एफडी स्कीम की डेडलाइन नहीं बढ़ाई है।
डीमैट-ट्रेडिंग अकाउंट के लिए नॉमिनेशन
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डीमैट-ट्रेडिंग अकाउंट के लिए नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है। इस काम की भी डेडलाइन 30 सितंबर है। नॉमिनेशन न बनाने पर आपका खाता फ्रीज हो जाएगा।
म्यूचुअल फंड के लिए नॉमिनेशन भी जरूरी
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। यदि 30 सितंबर तक म्यूचुअल फंड के लिए नॉमिनेशन न किया गया तो ये खाता भी फ्रीज हो सकता है।
