हेट स्पीच वाले आजम खान को यहां से भी राहत नहीं, अब क्या है विकल्प
हेट स्पीच केस में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है।
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं आजम खान
हेट स्पीच मामले में रामपुर की अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद थी। लेकिन यहां से भी निराशा हाथ लगी। अदालत ने उनकी याचिका को औचित्यहीन बताते हुए खारिज कर दी। खान ने 2019 के हेट स्पीच मामले में रामपुर की स्पेशल कोर्ट द्वारा दी सजा पर रोक लगाने की अर्जी दायर की थी। स्पेशल कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में उस केस में आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है। सजा के बाद यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें अयोग्य करार दिया था। बता दें कि आजम खान 22 नवंबर तक अंतरिम जमानत अवधि पर हैं।
सपा-बीजेपी में आरोप-प्रत्यारोप
आजम खान को अयोग्य ठहराए जाने के बाद राजनीतिक दलों की तरफ से जमकर प्रतिक्रिया आई थी। बीजेपी ने कहा था कि जैसा बोया वैसा मिला। आजम खान बोलते बोलते यह भूल जाते थे कि क्या कहना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति करती है। बीजेपी ने जो वादे और दावे किए उसे पूरी करने में नाकाम रही है। लिहाजा ध्यान बंटाने के लिए इस तरह का काम कर रही है। आजम खान ने रामपुर स्पेशल कोर्ट से सजा मिलने के बाद न्याय की हत्या तक करार दिया था।
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