क्राइम

Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया को मिली अंतरिम जमानत, भतीजी की शादी में होंगे शामिल

  • Authored by: शिशुपाल कुमार
  • Updated Feb 12, 2024, 07:04 PM IST

Manish Sisodia Bail: सीबीआई के वकील ने सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वह "अत्यधिक प्रभावशाली" व्यक्ति हैं, जो "उच्च और शक्तिशाली पद" पर थे और "सबूतों के साथ छेड़छाड़" कर सकते हैं।

Image

मनीष सिसोदिया को अंतरिम बेल

Photo : PTI

Manish Sisodia Bail: दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। मनीष सिसोदिया को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। सिसोदिया ने भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए बेल की मांग की थी।

3 दिन के लिए जेल से बाहर होंगे मनीष सिसोदिया

राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को तीन दिन (13 से 15 फरवरी) तक अंतरिम जमानत दी है। मनीष सिसोदिया ने 12 से 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। सिसोदिया ने यूपी के लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।

सीबीआई का सिसोदिया के खिलाफ तर्क

सीबीआई के वकील ने सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वह "अत्यधिक प्रभावशाली" व्यक्ति हैं, जो "उच्च और शक्तिशाली पद" पर थे और "सबूतों के साथ छेड़छाड़" कर सकते हैं। सीबीआई ने तर्क दिया था कि केवल दूल्हा और दुल्हन ही अपनी शादी के लिए पांच दिन की छुट्टी मांग सकते हैं। एजेंसी ने कहा, शादी में शामिल होने के लिए एक दिन का समय दिया जा सकता है।

पुलिस की मौजूदगी पर क्या बोले सिसोदिया

अदालत ने सिसौदिया के वकील से पूछा कि क्या उन्हें शादी समारोह में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इस पर, सिसौदिया ने अपने वकील के माध्यम से जवाब दिया कि मेरे साथ पुलिस भेजकर मेरे परिवार को अपमानित मत कीजिए। उन्होंने कहा- "नहीं। इससे माहौल खराब हो जाएगा। अगर मुझे तीन दिन का समय मिलता है तो भी यह मेरे लिए ठीक है, लेकिन मेरे साथ पुलिस न जाए।"

सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने क्रमशः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में 13-15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत प्रदान की। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी को पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद, ईडी ने उन्हें संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया।

शिशुपाल कुमार
शिशुपाल कुमारauthor

शिशुपाल कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क में कार्यरत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव हासिल है। राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय और क्राइम रिपोर्टिंग में गहरी रुचि और मजबूत पकड़ के साथ वे समाचारों की बारीकियों को समझने और उन्हें प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। शिशुपाल ने अपने करियर की शुरुआत एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में की, जहां उन्होंने प्रोडक्शन से लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग तक पत्रकारिता के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में काम किया। फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क दोनों स्तरों पर उनकी दक्षता है। अब तक शिशुपाल कुमार 15,000 से अधिक खबरें प्रकाशित कर चुके हैं। वह ब्रेकिंग न्यूज, रियल-टाइम कवरेज, डेटा-आधारित विश्लेषण और एक्सप्लेनर लिखने में खास महारत रखते हैं। उनकी स्टोरीज तथ्यों की सटीकता और सहज भाषा की वजह से पाठकों पर मजबूत प्रभाव छोड़ती हैं।

और पढ़ें
End of Article