कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ी,अब नवंबर तक कर सकेंगे फाइल

ITR Filing Deadline Extended For Companies: वित्त मंत्रालय के अनुसार आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2023 कर दी गई है।

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Updated Sep 19, 2023 | 09:12 AM IST

ITR FILLING

कंपनियों को राहत

ITR Filing Deadline Extended For Companies: सरकार ने कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब कंपनियां 30 नवंबर तक रिटर्न फाइल कर सकेंगी। इसके पहले रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी।इसके अलावा ऐसी कंपनियां जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की जरूरत होती है, उनके लिए भी ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की अंतिम तारीख को भी एक महीने बढ़ा दिया गया है।

ऑडिट रिपोर्ट की नई डेडलाइन

वित्त मंत्रालय के अनुसार आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2023 कर दी गई है। इसके अलावा ऐसी कंपनियां जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की जरूरत होती है, उनके लिए भी ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर कर दी गई है।

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा, रिफंड में भी तेजी

कंपनियों के अच्छे परफॉर्मेंस का असर सरकार को मिलने वाले एडवांस टैक्स में भी दिखा है। चालू वित्त वर्ष में 15 सितंबर तक सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23.51 फीसदी बढ़ गया है। इस अवधि में उसे 8,65,117 करोड़ रुपये के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है।
इस दौरान आयकर विभाग ने करीब 1.22 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.29 प्रतिशत बढ़कर 9.87 लाख करोड़ रुपये है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 8.34 लाख करोड़ रुपये था। एडवांस टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी से साफ है कि इकोनॉमी के हालात बेहतर है और कंपनियों की कमाई बढ़ाई रही है। जिसकी वजह से उन्होंने ज्यादा टैक्स कलेक्शन किया है।
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