Budget 2023 Tax on Insurance Premium: नए वित्त वर्ष से इंश्योरेंस से होने वाली कमाई पर भी टैक्स लगेगा। यह टैक्स उन लोगों को देना होगा, जो अपनी एक या एक से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर साल में 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम चुकाते हैं। अभी तक इंश्योरेंस से होने वाली रेग्युलर इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती थी। वित्त मंत्री के इस कदम से ज्यादा इनकम वालों (HNI)को झटका लगेगा।
31 मार्च तक पुराना नियम लागू रहेगा
बजट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम जमा करता है तो, उससे होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। इसमें ULIP प्लान को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही जो इंश्योरेंस पॉलिसी 31 मार्च 2023 तक जारी की जाएगी, उस पर भी नया नियम लागू नहीं होगा।
इस स्थिति में नहीं लागू होगा नियम
हालांकि नए नियम इंश्योरेंस होल्डर की मौत होने पर नॉमिनी को मिलने वाली रकम पर नहीं लागू होंगे। इसके अलावा टैक्स लगने के नए नियम ULIP प्लान के प्रीमियम में शामिल नहीं होंगे। ULIP प्लान को टैक्स के दायरे में साल 2021 में लाया गया था। इसमें 2.5 लाख से ज्यादा सालाना प्रीमियम पर टैक्स लगता है। वहीं मैच्योरिटी अमाउंट पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है।
इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर मैच्योरिटी का नियम यह है कि अगर प्रीमियम अमाउंट सम अश्योर्ड का 10 फीसदी तक है, तो मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगी। वहीं अगर प्रीमियम अमाउंट ज्यादा होगा तो मैच्योरिटी रकम टैक्स फ्री नहीं होगी।
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