RBI Rules: अब कटे-फटे नोटों की होगी तुरंत वापसी, RBI ने जारी की नई गाइडलाइंस
Multilated Notes Exchange Rules:अब आपको कटे फटे नोटों की वापसी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पास के किसी भी बैंक या आरबीआई के कार्यालय में जाकर फटे नोटों की वापसी के लिए अपील कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ नियम व शर्तें निर्धारित की गई हैं, यहां देखें।
कटे फटे नोट कैसे एक्सचेंज करें
- अब कटे फटे-नोटों की वापसी के लिए नहीं देना होगी कमीशन।
- 10, 20 से लेकर 500, 2000 के कटे-फटे नोटों की तुरंत कर सकते हैं बदली।
- 10 रुपये के नोट तक आपको पूरे पैसे दिए जाएंगे।
Multilated Notes Exchange Rules: अक्सर जल्दबाजी में जेब से पैसे निकालते हुए या फिर कोई धोखाधड़ी से कटे फटे नोट पकड़ा देता है। वहीं कई बार एटीएम से भी फटे नोट निकल जाते हैं। नोट 100, 50 रुपये का हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि 500, 2000 रुपये का नोट हो तो माथे पर चिंता की लकीर आना (Damaged Notes Exchange) स्वाभाविक है। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा 200, 500, और 2000 का नोट जारी किया गया था, लेकिन इनके कटने फटने के बाद वापसी की जिम्मेदारी नहीं ली (Rules On Torn Notes Exchange) गई थी। हालांकि अब आपको निराश होने की जरूरत (How to Exchange Torn Notes) नहीं है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कटे फटे नोटों की वापसी के लिए नये नियम जारी किए हैं। अब आपको कटे-फटे नोट की वापसी के लिए बैंक के चक्कर लगाने या किसी अधिकारी की पैरवी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे किसी भी बैंक में जाकर एक फॉर्म भरकर नोट की बदली करवा सकते हैं।
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आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक यदि 1 रुपये, 2 रुपये या 10 रुपये के नोट बदलने पर आपको पूरे (How to Exchange Torn Notes From ATM) पैसे मिलेंगे। वहीं 200, 500 और 2000 के नोट की वापसी के लिए आपको कुछ फीस का भुगतान करना होगा। साथ ही नोट की स्थिति पर निर्धारित किया जाएगा कि, आपसे कितनी फीस ली जाएगी। हालांकि इसके लिए कुछ नियम व शर्तें निर्धारित की गई हैं। ऐसे में यहां हम आपको बताएंगे कि, आप कटे-फटे नोट कैसे वापस कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए क्या नियम व शर्तें निर्धारित की गई हैं।
बैंक का ग्राहक होना जरूरी नहीं
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक बैंक को बिना शर्त के कटे फटे नोट की वापसी करनी होगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि, कि क्या नोट की वापसी के लिए बैंक का ग्राहक होना जरूरी है। आपको बता दें नोट बदलने के लिए आपको किसी बैंक का ग्राहक होना जरूरी नहीं है। यदि कोई बैंक कटे फटे नोट को बदलने से मना करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि बैंक को नोट की वापसी से पहले नोट की स्थिति देखने का पूरा अधिकार है। नोट की हालत जितनी बुरी होगी आपको उतने की कम पैसे दिए जाएंगे।
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क्या कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
आप एक बार में 20 फटे नोट की वापसी कर सकते हैं, जिसका अधिकतम मूल्य 5000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं यदि फटे हुए नोटों की संक्या 20 से अधिक है और उसकी कीमत 50000 रुपये से ज्यादा है तो आपको इसके लिए फीस चुकानी होगी बैंक काउंटर से तुरंत नोट की वापसी करेंगे या फिर आप डायरेक्ट अपने अकउंट में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं।
कई टुकड़ो में फटे नोट की भी होगी वापसी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कई टुकटे में फटे नोट की वापसी करने के लिए भी कोई बैंक मना नहीं कर सकता है। आप बेहिचक नोट की बदली के लिए अपील कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको साइज के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होता है। नोट जमा करने के बाद आपको 3 से 4 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। इसके लिए बैं पहवे पोस्ट के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजता है, वहीं से पुष्टि के बाद आपके खाते में डायरेक्ट राशि जमा कर दी जाती है।
कटे फटे नोटों का क्या करता है RBI
आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कटे फटे नोटों का क्या करता है आरबीआई? बता दें नोटबंदी से पहले कटे फटे नोटों को जला दिया जाता था, लेकिन नोटबंदी के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़ों को रिसाइिल किया जाता है और उससे कागजी चीजें बनाई जाती हैं।
बैंक के खिलाफ की जा सकती है कार्रवाई
ध्यान रहे यदि कोई भी बैंक कटे फटे नोटों को वापसी करने से मना करता है, तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 24 घंटे के भीतर उस बैंक पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कारण बताओ का नोटिस जारी किया जाएगा। आरबीआई के इन दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले बैंकों को जुर्माने की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और बैंक प्रबंधक को इसका जवाब देना पड़ेगा।
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