Education News in Hindi: डेनमार्क में स्कूलों को छात्रों का डेटा गूगल को भेजना बंद करने का आदेश

Education News in Hindi: छात्रों के डेटा के संभावित दुरुपयोग से चिंतित, डेनमार्क के डेटा संरक्षण प्राधिकरण ने स्कूलों को क्रोमबुक और गूगल वर्कस्पेस सेवाओं के उपयोग के माध्यम से छात्रों के डेटा को गूगल पर भेजना बंद करने का आदेश दिया।

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डेनमार्क में स्कूलों को छात्रों का डेटा गूगल को भेजना बंद करने का आदेश

तस्वीर साभार : IANS

Education News in Hindi: छात्रों के डेटा के संभावित दुरुपयोग से चिंतित, डेनमार्क के डेटा संरक्षण प्राधिकरण ने स्कूलों को क्रोमबुक और गूगल वर्कस्पेस सेवाओं के उपयोग के माध्यम से छात्रों के डेटा को गूगल पर भेजना बंद करने का आदेश दिया। नियामक डेटाटिल्सिनेट ने 53 नगर पालिकाओं में स्‍कूलों को छात्रों का व्यक्तिगत डेटा अब गूगल को नहीं देने का आदेश दिया गया।

यह मामला लगभग चार साल पहले एक चिंतित माता-पिता और कार्यकर्ता, जेस्पर ग्रेगार्ड द्वारा एजेंसी के ध्यान में लाया गया था।

दुरुपयोग से बचने के लिए लिया निर्णय

ग्रुगार्ड ने विरोध किया कि कैसे दुरुपयोग की संभावना पर विचार किए बिना छात्र डेटा गूगल को भेजा जाता है।

डेनिश एजेंसी ने अब निर्णय लिया है कि व्यक्तिगत डेटा को गूगल पर स्थानांतरित करने के लिए कानूनी आधार नहीं है।

नगर पालिकाओं के पास 1 मार्च तक यह घोषित करने का समय है कि वे नियामक के आदेश का अनुपालन कैसे करना चाहते हैं और 1 अगस्त तक अपनी डेटा प्रोसेसिंग प्रथाओं को नई आवश्यकताओं के साथ पूरी तरह से संरेखित करें।

गूगल ने अभी तक डेनिश एजेंसी के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

कानून विशेषज्ञ एलन फ्रैंक ने कहा

आईटी सुरक्षा और कानून विशेषज्ञ एलन फ्रैंक ने कहा, "आजकल अधिकांश आईटी मानक उत्पादों में एक बहुत ही जटिल संविदात्मक आधार होता है, इसमें न केवल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण में विविधता के लिए कई विकल्प होते हैं, बल्कि परिवर्तनों की अपेक्षाकृत उच्च आवृत्ति भी होती है।"

उन्होंने एक बयान में कहा, "इससे डेटा-जिम्मेदार कंपनियों और अधिकारियों के लिए जीडीपीआर पर खरा उतरना जरूरत से ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेटा के साथ क्या हो रहा है, इसका पता लगाना आसान है।"

नगर पालिकाओं को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गूगल को व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण को रोकने या ऐसे हस्तांतरण के लिए स्पष्ट कानूनी आधार प्राप्त करने का आदेश दिया गया है।

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