Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल केस में आरोपी बिभव कुमार को कोर्ट ने पुलिस हिरासत मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने आज ही पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। जिसके बाद बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया।
दिल्ली पुलिस ने क्या-क्या दावा किया
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से बिभव कुमार के लिए 7 दिनों की कस्टडी की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि उसे बिभव कुमार से पूछताछ करने की जरूरत है, इसलिए कस्टडी चाहिए। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने विभव कुमार की हिरासत पर बहस की। उन्होंने कोर्ट में कहा- "हमने डीवीआर मांगा, वह पेन ड्राइव में दिया गया...फुटेज खाली पाया गया। पुलिस को आईफोन दे दिया गया है, लेकिन अब आरोपी पासवर्ड नहीं बता रहा है। फ़ोन को फ़ॉर्मेट कर दिया गया है।"
बचाव पक्ष ने क्या कहा
बचाव पक्ष के वकील राजीव मोहन ने कहा - "रिकॉर्ड पर किसी भी मेडिकल दस्तावेज़, यहां तक कि एमएलसी का भी कोई उल्लेख नहीं है...ड्राइंग रूम में कोई सीसीटीवी नहीं है। सीसीटीवी डेटा केवल मुख्य द्वार से आवासीय क्षेत्र तक हो सकता है...क्या मुझे (बिभव) अपने फोन का पासवर्ड देने के लिए मजबूर किया जा सकता है? आरोपी को पासवर्ड देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि आरोपी को आज शाम 4.15 बजे जल्दबाजी में गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
