लंबे समय से चल रहे लव अफेयर में बने शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं मना जाएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी

बलात्कार के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि युवक-युवती के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध में बने शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं मना जाएगा।

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प्यार में बलात्कार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

प्रयागराज: बलात्कार के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर युवक-युवती के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध हो और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हों तो उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ बलात्कार के आरोपी को बड़ी राहत दी। आरोपी प्रेमी के खिलाफ निचली अदालत में रेप का केस चल रहा था। आरोपी प्रेमी जियाउल्लाह ने निचली अदालत में दाखिल चार्जशीट के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ अर्जी स्वीकार कर ली।

गौर हो कि उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर में एक युवती ने अपने प्रेमी के खिलाफ महिला थाने में बलात्कार का केस दर्ज कराया। युवती द्वारा दर्ज कराए गए बयान के मुताबिक उसकी बहन की शादी 2008 में गोरखपुर में हुई, उस दौरान उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। उससे प्रेम हो गया। फिर परिवार वालों की सहमति से उसका प्रेमी उससे मिलने उसके घर आने जाने लगा। प्रेम इतना गहरा हो गया कि यह रिश्ता शारीरिक संबंध तक पहुंच गया। दोनों के बीच 2013 से शारीरिक संबंध बनना शुरू हो गया। इसके बाद युवती कहा कि मेरे परिवार वालों ने बिजनेस के लिए उसे सऊदी अरब भेजने में मदद की। लेकिन जब वह वहां से लौटा तो बदल गया और उससे शादी करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर युवती ने उसके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कराया।

आरोपी के वकील का कहना है कि युवती ने अपनी मर्जी से संबंध बनाए। उस समय वह बालिग थी। उसने शादी करने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया। कोर्ट ने आरोप के वकील की दलील और युवती के बयान के आधार पर पुलिस की चार्जशीट को रद्द कर दिया।

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