जयपुर

Rajasthan: नाबालिग का अपहरण कर किया था दु्ष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Sep 28, 2023, 11:18 AM IST

Minor Kidnapping And Rape Case: नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही आदालत ने आरोपी पर 66 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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Rajasthan: नाबालिग का अपहरण कर किया था दु्ष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Photo : BCCL

Minor Kidnapping And Rape Case: सवाई माधोपुर जिला विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही आदालत ने आरोपी पर 66 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें यह मामला 12 जून 2021 की रात की है। आरोपी ने इस रात एक नाबालिग का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था।

2 साल पहले का है मामला

दरअसल, मामला सुरवाल थाने का है। वहीं, विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी ऋषिकेश मीना ने 12 जून 2021 की रात को एक नाबालिग का अपहरण किया था। अपहरण के बाद मीना ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना को लेकर पीड़िता के परिजनों ने युवक के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को 14 जून 2021 को कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था।

20 साल की सुनाई सजा

हालांकि तब से ही वह न्यायिक अभिरक्षा में था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय पोक्सो के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय पोक्सो ने आरोपी ऋषिकेश मीणा को दोषी पाया। इसके बाद आदालत ने मीणा को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 66 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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