केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में BJP के निर्माणाधीन दफ्तर पर लगाया 5 लाख का 'जुर्माना'

Delhi Pollution News: AAP सरकार ने दिल्ली में बीजेपी के निर्माणाधीन दफ्तर पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है, ये कार्रवाई बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर की गई है ऐसा बताया जा रहा है।

5 lac fine on bjp office

AAP सरकार ने दिल्ली में बीजेपी के निर्माणाधीन दफ्तर पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है

fine on bjp delhi office: राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद से वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर ‘गम्भीर’ श्रेणी में पहुंच जाने की आशंका के चलते गुरुग्राम सहित दिल्ली एनसीआर में पडने वाले हरियाणा प्रदेश के ज़िलों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है ताकि वायु गुणवत्ता का स्तर और ख़राब ना हो ।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति ने ग्रेप के तीसरे चरण को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पहले व दूसरे चरण में लागू प्रतिबंधों के साथ ही तीसरे चरण के प्रतिबंध भी प्रभावी कर दिए गए हैं। वहीं हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने कहा था कि राज्य सरकार ने गुरुग्राम ज़िला सहित दिल्ली एनसीआर में पड़ने वाले प्रदेश के ज़िलों में सभी सम्बंधित एजेंसियों को इन आदेशों की पालना सुनिश्चित कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।

उधर मंगलवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में बीजेपी के निर्माणाधीन दफ्तर पर निर्माण कार्य बंद करने और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है, बताते हैं कि गोपाल राय औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे तो साइट पर निर्माण कार्य होते हुए पाया गया जबकि इसपर रोक लगी है इसके चलते ये फाइन लगाया गया है।

राजधानी दिल्ली में डीडीयू मार्ग स्थित निर्माणाधीन बीजेपी दफ्तर के एक हिस्से पर यह कार्रवाई की गई है, दिल्ली में GRAP का तीसरा फेज लागू है जिसमें तमाम निर्माण कार्य गतिविधियों पर रोक लगी है।

उद्योगों के संचालन संबंधी आदेश

ग्रेप के तीसरे चरण के तहत पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई वाले औद्योगिक क्षेत्रों में एनसीआर के लिए स्वीकृत ईंधन का प्रयोग करने वाले उद्योगों को ही संचालन की अनुमति होगी, बाकी के संचालन पर बैन रहेगा। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र, जिनमें पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई नहीं है और वे एनसीआर के लिए स्वीकृत इंधन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वहां पर उद्योगों को रेगुलेट किया जाएगा।

ऐसे उद्योगों को इस वर्ष 31 दिसंबर तक सप्ताह में 5 दिन संचालन की अनुमति होगी। इनमें पेपर और पल्प प्रोसेसिंग, डिस्टलरी और कैपटिव थर्मल पावर प्लांट शनिवार और रविवार को बंद रखे जाएंगे। इसी प्रकार, धान अथवा चावल प्रोसेसिंग यूनिट सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगे और टेक्सटाइल अथवा गारमेंट और डाई प्रोसेसिंग सहित अपैरल्स की इकाइयां बुधवार और बृहस्पतिवार को बंद रखी जाएंगी। इनके अलावा औद्योगिक इकाइयां, जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आती, उनका संचालन शुक्रवार और शनिवार को बंद रहेगा।

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रवि वैश्य author

मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनिया' या कहें 'खबरों के संसार' में काम करते हुए करीब...और देखें

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