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Madurai Train Accident: ट्रेन में भूलकर भी न ले जाएं ये सामान, वरना हो सकता है मदुरै जैसा हादसा

Madurai Train Accident: ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जिन्हें ट्रेन में ले जाना मना है। इनमें वो चीजें शामिल हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है या ट्रेन में गंदगी हो सकती है। यदि आप ऐसी कोई चीज ले जाते पकड़े जाएं तो जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है।

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ट्रेन में कई चीजें ले जाना है बैन

Photo : BCCL
KEY HIGHLIGHTS
  • ट्रेन में कई चीजें ले जाना है बैन
  • गैस सिलेंडर नहीं ले जा सकते आप
  • यात्रियों की सुरक्षा पड़ जाती है खतरे में

Madurai Train Accident: अकसर ट्रेनों में आग लगने और उसके कारण लोगों की मौत होने की खबरें आती हैं। शनिवार 26 अगस्त को भी एक ऐसी ही खबर आई है। मदुरै में रुकी पुनालुर-मदुरै एक्सप्रेस के एक प्राइवेट पार्टी कोच में आग लगने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। वहीं पांच लोगों के घायल होने की भी आशंका है। रिपोर्ट्स के अनुसार आग सुबह 5:15 बजे के आसपास लगी थी और सुबह 7:15 बजे तक बुझा दी गई। बचाव कार्य अभी भी जारी है।

दक्षिणी रेलवे की एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यात्री ट्रेन में रसोई गैस ले गए थे (जो कि ट्रेन में ले जाना बैन है) और वहीं खाना बना रहे थे, तभी सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया। इस बात की पुष्टि हो गई है कि आग पर काबू पा लिया गया और यह अन्य डिब्बों तक नहीं फैली। आग का कारण रहा सिलेंडर। ऐसे में आपको यह जानना चाहिए कि ट्रेन में क्या-क्या नहीं ले जाना चाहिए।

लग सकता है जुर्माना

ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जिन्हें ट्रेन में ले जाना मना है। इनमें वो चीजें शामिल हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है या ट्रेन में गंदगी हो सकती है। यदि आप ऐसी कोई चीज ले जाते पकड़े जाएं तो जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है।

क्या-क्या है बैन

  • स्टोव
  • गैस सिलेंडर
  • किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल
  • पटाखे
  • तेजाब
  • पेट्रोल
  • बदबुदार वस्तुएं
  • चमड़ा या गीली खाल
  • पैकेजों वाला तेल-ग्रीस
  • ऐसी चीजें जो यदि टूटें या टपकें तो यात्रियों को नुकसान हो सकता है
  • आप केवल 20 किलो तक घी ट्रेन में ले जा सकते हैं ( वो भी तब जब घी टीन के डिब्‍बे में अच्‍छी तरह से पैक हो)

जुर्माने और जेल की सजा कितनी

अगर आप इन बैन की गई चीजों में से कुछ ट्रेन में ले जाएं तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा हो सकता है। इस कानून के तहत ये दोनों सजा भी सुनाई जा सकती हैं।

Kashid Hussain
काशिद हुसैन author

<p>काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की बिजनेस टीम में वह शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और आर्थिक जगत से जुड़ी सभी तरह की स्टोरी और वेब स्टोरी करते हैं। रिसर्च आधारित स्टोरी के लिए नए एंगल तलाश करना और रीडर्स की रुचि के अनुसार कॉपी लिखने पर फोकस रहता है। शेयर बाजार में खास रुचि है और इससे जुड़ी रियल टाइम खबरें कम समय में लगाने में विशेषज्ञता है। मीडिया में काम करने का 8 वर्षों का अनुभव है, जिसमें गुडरिटर्न्स और शेयर मंथन वेबसाइटों के अलावा निवेश मंथन पत्रिका में भी काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन के बाद आईआईएमसी, नई दिल्ली से रेडियो एंव टेलीविजन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के दौरान सहारा समय और सिटी न्यूज में इंटर्नशिप के साथ-साथ अखबार और वेबसाइट के लिए लिखना शुरू कर दिया था। काशिद को किताबें पढ़ना, फिल्में देखना और क्रिकेट में रुचि है। बिजनेस के अलावा खेल जगत और इंटरनेशनल खबरों में भी रुचि है।<br></p>

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