Madurai Train Accident: ट्रेन में भूलकर भी न ले जाएं ये सामान, वरना हो सकता है मदुरै जैसा हादसा

Madurai Train Accident: ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जिन्हें ट्रेन में ले जाना मना है। इनमें वो चीजें शामिल हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है या ट्रेन में गंदगी हो सकती है। यदि आप ऐसी कोई चीज ले जाते पकड़े जाएं तो जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है।

Madurai Train Accident

ट्रेन में कई चीजें ले जाना है बैन

मुख्य बातें
  • ट्रेन में कई चीजें ले जाना है बैन
  • गैस सिलेंडर नहीं ले जा सकते आप
  • यात्रियों की सुरक्षा पड़ जाती है खतरे में

Madurai Train Accident: अकसर ट्रेनों में आग लगने और उसके कारण लोगों की मौत होने की खबरें आती हैं। शनिवार 26 अगस्त को भी एक ऐसी ही खबर आई है। मदुरै में रुकी पुनालुर-मदुरै एक्सप्रेस के एक प्राइवेट पार्टी कोच में आग लगने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। वहीं पांच लोगों के घायल होने की भी आशंका है। रिपोर्ट्स के अनुसार आग सुबह 5:15 बजे के आसपास लगी थी और सुबह 7:15 बजे तक बुझा दी गई। बचाव कार्य अभी भी जारी है।

दक्षिणी रेलवे की एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यात्री ट्रेन में रसोई गैस ले गए थे (जो कि ट्रेन में ले जाना बैन है) और वहीं खाना बना रहे थे, तभी सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया। इस बात की पुष्टि हो गई है कि आग पर काबू पा लिया गया और यह अन्य डिब्बों तक नहीं फैली। आग का कारण रहा सिलेंडर। ऐसे में आपको यह जानना चाहिए कि ट्रेन में क्या-क्या नहीं ले जाना चाहिए।

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लग सकता है जुर्माना

ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जिन्हें ट्रेन में ले जाना मना है। इनमें वो चीजें शामिल हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है या ट्रेन में गंदगी हो सकती है। यदि आप ऐसी कोई चीज ले जाते पकड़े जाएं तो जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है।

क्या-क्या है बैन
  • स्टोव
  • गैस सिलेंडर
  • किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल
  • पटाखे
  • तेजाब
  • पेट्रोल
  • बदबुदार वस्तुएं
  • चमड़ा या गीली खाल
  • पैकेजों वाला तेल-ग्रीस
  • ऐसी चीजें जो यदि टूटें या टपकें तो यात्रियों को नुकसान हो सकता है
  • आप केवल 20 किलो तक घी ट्रेन में ले जा सकते हैं ( वो भी तब जब घी टीन के डिब्‍बे में अच्‍छी तरह से पैक हो)

जुर्माने और जेल की सजा कितनी

अगर आप इन बैन की गई चीजों में से कुछ ट्रेन में ले जाएं तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा हो सकता है। इस कानून के तहत ये दोनों सजा भी सुनाई जा सकती हैं।

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काशिद हुसैन author

काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें

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