Train Ke Niyam: ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं, क्या ज्यादा सामान का देना होता है किराया; देखें पूरी जानकारी
Train Ke Niyam: ट्रेन से सफर के दौरान आप आसानी से अपना सामान भी ले जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग काफी अधिक सामान के साथ ट्रैवल करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अब आप सिर्फ एक लिमिट तक ही सामान ले जा सकते हैं।
Train Ke Niyam: ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं?
Train Ke Niyam: देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज्यादातर लोग ट्रेन (Train) का ही इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन (Indian Railways) से हर दिन लाखों की संख्या में लोग सफर (Travel) करते हैं। ट्रेन से सफर करने की सबसे बड़ी वजह होती है इसका कम किराया (Low Fare)। इसके साथ ही ट्रेन से सफर के दौरान आप आसानी से अपना सामान भी ले जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग काफी अधिक सामान के साथ ट्रैवल करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अब आप सिर्फ एक लिमिट (Train Ke Niyam) तक ही सामान ले जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन में अधिक सामान लेकर ट्रैवल (Traveling With More Luggage) करते हैं तो आपको उसका किराया देना होगा। आज हम इसी को लेकर आपको बताएंगे कि ट्रेन से यात्रा करने के दौरान कितना सामान लेकर यात्रा (How Much Luggage Can Be Carried In Train) कर सकते हैं और अधिक सामान के यात्रा करने पर आपको रेलवे को कितना किराया देना होगा।
ट्रेन में फ्री में कितना किलो ले जा सकते हैं सामान?ट्रेन से सफर के दौरान एसी फर्स्ट क्लास में यात्री 70 किलो तक सामान मुफ्त में ले जा सकते हैं और एसी सेकेंड क्लास के लिए ये लिमिट 50 किलो है। एसी थ्री टियर स्लीपर, एसी चेयर कार और स्लीपर क्लास में 40 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है। सेकेंड क्लास के लिए लिमिट 35 किलो तक है। हालांकि यात्री बुकिंग कैटेगरी के आधार पर डिब्बे में मुफ्त भत्ता सीमा से अधिक अतिरिक्त सामान बुक और ले जा सकते हैं। भारतीय रेलवे की वेबसाइट के अनुसार ऐसे सामान पर लागू सामान दर से 1.5 गुना शुल्क लिया जाता है।
रेलवे की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई भी रेल यात्री अधिक और बिना बुक किया गया सामान ले जाता हुआ पाया गया तो उसे सामान की कीमत का छह गुना भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए अगर कोई 40 किलो अतिरिक्त सामान के साथ 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो यात्री के पास 109 रुपए का भुगतान करके सामान वैन में इसे बुक करने का विकल्प होता है। लेकिन अगर यात्रा के दौरान यात्री जरूरत से ज्यादा सामान के साथ पकड़ा जाता है तो यात्री को 654 रुपये का जुर्माना देना होगा।
नई गाइडलाइंस में पसर्नल सामान के रूप में ट्रंक, सूटकेस और बक्सों का आकार अधिकतम 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी रखने की अनुमति दी गई है। लेकिन अगर कोई यात्री एसी 3 टियर और एसी चेयर कार में यात्रा कर रहा है, तो सूटकेस/ट्रंक/बॉक्स का अधिकतम आकार 55 सेमी x 45 सेमी x 22.5 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए। बड़े साइज का सामान केवल ब्रेक वैन के माध्यम से ले जाया जाना है, जिसके लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपए है। जहां तक सामान की मात्रा और प्रकार का सवाल है, यात्री ट्रेनों के ब्रेक वैन में सामान ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
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