Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 के उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Sengar) को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। बता दें कि इससे पहले, इस मामले में CBI की तरफ से दायर की गई एक अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
इसके साथ ही CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट को यह निर्देश भी दिया है कि दो महीने के भीतर इस मामले पर नए सिहे से फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हाईकोर्ट अपना निर्णय लेते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछला आदेश रद्द किए जाने के फैसले से बिल्कुल भी प्रभावित न हो।
सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट से फिर से नए सिरे से सुनवाई करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रेप मामले मे दिसंबर 2025 मे दिए गए जमानत के फैसले को रद्द करते हुए हाईकोर्ट से फिर से सुनवाई करने को कहा है।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई ऐसे सवाल है, जिन पर हाईकोर्ट फिर से गौर करे। सर्वोच्च न्यायालय ने कुलदीप सेंगर को मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई करने को कहा है।
बता दें कि पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सेंगर और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था।
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