सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को फिर झटका, अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि सिसोदिया की पत्नी का स्वास्थ्य इतना गंभीर नहीं है कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जा सके।

Manish Sisodia

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Manish Sisodiya: दिल्ली शराब नीति घोटाले में फंसे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है। अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नियमित जमानत पर 4 सितंबर को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि सिसोदिया की पत्नी का स्वास्थ्य इतना गंभीर नहीं है कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जा सके।

ये भी पढ़ें- करीब दो महीने बाद आठ घंटे के लिए घर लौटे मनीष सिसोदिया, बीमार पत्नी से नहीं हो पाई मुलाकात

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत और नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई 4 सितंबर को होगी। कोर्ट ने मामले को स्थगित करते हुए आदेश दिया। सिसौदिया की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया और कहा कि यह एक मानवीय और वास्तविक मुद्दा है। उन्होंने सिसोदिया की पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट का हवाला भी दिया।

सरकार को जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय

पीठ ने टिप्पणी की, दूसरा पक्ष कह रहा है कि पत्नी पिछले 23 साल से बीमार है। जब हम नियमित जमानत पर सुनवाई करेंगे तो हम इसे (पत्नी की चिकित्सीय स्थिति पर अंतरिम जमानत की याचिका) उठाएंगे। हम इसकी जांच करेंगे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू को जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के उन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जांच एजेंसियों से जवाब मांगा था, जिसमें उन्हें सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया।

3 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने मनीष सिसोदिया को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 7 जुलाई को ईडी ने कहा कि उसने दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और कुछ अन्य आरोपी व्यक्तियों की 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। इस साल 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसौदिया को गिरफ्तार किया और फिर ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया।

मनी ट्रेल को स्पष्ट रूप से स्थापित करें

साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी से कहा कि मनी ट्रेल को स्पष्ट रूप से स्थापित करें। आपके हलफनामे में इस संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी राजू से कहा कि हम नियमित जमानत की सुनवाई के साथ-साथ अंतरिम जमानत पर भी विचार करेंगे। अदालत ने कहा कि जब हम नियमित जमानत की सुनवाई करेंगे तो हम नीतिगत निर्णय, मनी ट्रेल, सबूतों के साथ छेड़छाड़ के बारे में विवरण जानना चाहेंगे। जब नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी तो हम मनी ट्रेल की स्पष्ट स्थापना चाहते हैं। यह आपके हलफनामे से स्पष्ट नहीं है। सीबीआई, ईडी ने दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने की बात कही है।

तीन जून 2023 को मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने आठ घंटे की अंतरिम बेल दी थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलने अपने घर पहुंचे थे। बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वह करीब दो महीने बाद अपने घर पहुंचे थे। सिसोदिया को सिर्फ अपने परिवार वालों से मिलने की इजाजत दी गई थी।

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अमित कुमार मंडल author

करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव हासिल किया। कई मीडिया संस्थानों में मिले अनुभव ने ...और देखें

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