Bihar Night curfew: बिहार में लगा 'नाइट कर्फ्यू', सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, पार्क बंद, जानें नई गाइडलाइन्स

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 5, 2022, 11:22 AM IST

Night curfew in Bihar from 6 January: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार में रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है।

Bihar Night curfew: बिहार में लगा 'नाइट कर्फ्यू', सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, पार्क बंद, जानें नई गाइडलाइन्स

Bihar Covid new guideline: पटना जिले में मंगलवार को कोविड-19 के 565 नए मामले आए और 24 घंटों में आए मामलों में तीन गुना बढ़ोतरी हो गयी है जबकि बिहार में संक्रमण के 893 आए, जिसके कारण नीतीश कुमार सरकार को रात्रि कर्फ्यू (Night curfew) और अन्य पाबंदियां लगाने का आदेश देना पड़ा जो बृहस्पतिवार यानी 6 जनवरी से लागू होंगी, यह आदेश 6 से 21 जनवरी तक लागू रहेगा।

आपदा प्रबंधन समूह की मंगलवार को हुई बैठक में राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने का समय रात आठ बजे तक कर दिया गया है।

जिम, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल और स्टेडियम भी बंद रहेंगे

राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के कोरोना को देखते हुए इसके अनुसार, 21 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह पांच तक कर्फ्यू होगा और साथ ही अन्य पाबंदियां लगायी जाएंगी। आठवीं कक्षा तक स्कूल बंद रहेंगे और केवल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराने की अनुमति होगी तथा सरकार और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को उपस्थिति रहने की अनुमति होगी। जिम, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल और स्टेडियम भी बंद रहेंगे तथा रेस्त्रां केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।

आठवीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद रखने का निर्णय

इसके अलावा राज्य में प्री स्कूल से आठवीं कक्षा (वर्ग) तक के स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यहां ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त नौवीं तथा उच्चतर शिक्षा के विद्यालय तथा अन्य संस्थान 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षण संस्थान ऑनलाइन शिक्षा के विषय में स्वयं निर्णय ले सकेंगे।

वैवाहिक समारोहों में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल

बैठक में निर्णय लिया गया कि वैवाहिक समारोहों में अधिकतम 50 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। वैवाहिक समारोहों की सूचना तीन दिन पूर्व प्रशासन को देनी होगी। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय भी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।

सभी दुकानें अब रात आठ बजे तक ही खुली रह सकेंगी

इसके अलावा, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें अब रात आठ बजे तक ही खुली रह सकेंगी। सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल पूर्णत: बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट और ढाबे आदि में क्षमता से 50 प्रतिशत उपयोग के साथ अनुमान्य होगा।आदेश के मुताबिक, सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं और आमजनों के लिए बंद कर दिया गया है। 

"लोग कोरोना के साथ जीना सीखें, हर बार लॉकडाउन संभव नहीं"

 बिहार के कैबिनेट मंत्री जिबेश कुमार ने कहा कि हर बार लॉकडाउन लागू करना संभव नहीं है और लोगों को इस समस्या को समझना चाहिए और कोरोना के साथ जीना चाहिए।कुमार ने कहा, कोविड-19 अपना स्वरूप बदल रहा है। पहले कोरोना दुनिया में आया और फिर डेल्टा वैरिएंट और अब ओमिक्रॉन। कोई नहीं जानता कि यह कब रुकेगा। इसलिए, हर बार लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है। हमें वर्तमान परिस्थितियों से तालमेल बिठाना होगा और स्थिति के अनुसार जीना होगा। कुमार ने आगे कहा, लॉकडाउन से देश में आम लोगों की कमाई बुरी तरह प्रभावित होती है। केंद्र और राज्यों की अर्थव्यवस्था को कोरोना के कारण बाधित नहीं होने दिया जा सकता।

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