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Tricolor Insult: तिरंगे से चिकन साफ करने वाला शख्स का वीडियो वायरल, लोगों का फूटा गुस्सा

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Apr 23, 2023, 04:35 PM IST

Tricolor Insult in Gujarat: तिरंगे (Tricolor) से मुर्गे की सफाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, इसकी जानकारी होने पर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।

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प्रतीकात्मक फोटो

KEY HIGHLIGHTS
  • सिलवासा में एक व्यक्ति मांस की दुकान पर तिरंगे से मुर्गे की सफाई करते दिखा था
  • इस घटना का वीडियो Social Media पर तेजी से वायरल हो रहा था
  • आरोपी को राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के अपमान की धारा 2 के तहत अरेस्ट किया गया

तिरंगा (Tricolor) देश की आन-बान और शान का प्रतीक है और हम सभी अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, वहीं गुजरात से तिरंगे के अपमान (Tricolor Insult) की एक खबर सामने आई, यहां चिकन की दुकान पर तिरंगे से सफाई का एक वीडियो सोशल पर वायरल हुआ है, जिसे देखकर लोगों का गुस्सा फट पड़ा है और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है।

घटना गुजरात के दादरा और नगर हवेली (Dadra and Nagar Haveli) की है जहां सिलवासा में एक व्यक्ति मांस की दुकान पर तिरंगे से मुर्गे की सफाई करते दिखा था।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस घटना के सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फट पड़ा और लोग उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे वहीं पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, आरोपी चिकन बेचने की दुकान पर तिरंगे से मुर्गे की सफाई कर रहा था, गौर हो कि तिरंगे से मुर्गे की सफाई का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा था।

राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के अपमान की धारा 2 के तहत अरेस्ट

पुलिस के मुताबिक इस व्यक्ति द्वारा तिरंगे (Tiranga) का इस तरह इस्तेमाल किया गया है जो साफ तौर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के अपमान की धारा 2 के तहत अरेस्ट कर लिया गया है।

फूट पड़ा सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की घटना के बाद गुस्से में एक यूजर ने लिखा, इस तरह के लोगों को देश में रहने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए वहीं एक अन्य का कहना है कि ये बेहद निंदनीय है और ऐसा करना देश का अपमान है, इस पर तुरंत कार्रवाई हो, गौर हो कि इस तरह के मामले में दोषी को करीब तीन साल की सजा, जुर्माना या दोनों सजा मिल सकती है।

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