Delhi Mayor Elections 2023: दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए सोमवार (छह फरवरी, 2023) को सिविक सेंटर में अहम बैठक हुई। हालांकि, इस दौरान सदन में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के बीच हुए आरोप-प्रत्यारोप और हो-हल्ले के चलते यह बैठक असफल रही।
बीजेपी और आप के नेताओं के बीच हंगामे के बीच दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पीठासीन अधिकारी सत्या बोलीं- इस तरह के माहौल में महापौर, उप-महापौर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो सकता है, इसलिए सदन को अगली तारीख तक के लिए स्थगित किया जाता है।
वैसे, शर्मा ने साफ किया कि महापौर चुनाव में ‘एल्डरमैन’ वोट कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए साथ चुनाव होंगे। देखें, सदन में सोमवार को क्या कुछ कहाः
दरअसल, दिल्ली में महापौर के चुनाव के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सदन की इससे पहले दो कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। एमसीडी अधिनियम 1957 के तहत महापौर और उप महापौर का चुनाव नगर निकाय सदन की पहली बैठक में ही हो जाना चाहिए। पर नगर निकाय चुनाव हुए दो महीने का समय बीत चुका है पर अब तक शहर को नया महापौर नहीं मिला है।
इससे पहले एमसीडी सदन की बैठक छह जनवरी और 24 जनवरी को दो बार बुलाई गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षदों के हंगामे की वजह से पीठासीन अधिकारी ने महापौर का चुनाव कराए बिना कार्यवाही स्थगित कर दी थी।
पिछले साल चार दिसंबर को संपन्न चुनाव के बाद 250 सदस्यीय निकाय के पहले सत्र में कोई कामकाज नहीं हो पाया था। दूसरे सत्र में नामांकित सदस्यों के शपथ लेने के बाद निर्वाचित पार्षदों ने शपथ ली, हालांकि इसके बाद पीठासीन अधिकारी एवं भाजपा पार्षद सत्या शर्मा ने कार्यवाही को अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया।
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