एक नौकरीपेशा इंसान के लिए उसका पीएफ (PF) अकाउंट भविष्य की सबसे बड़ी जमापूंजी होता है। लेकिन कई बार, जब हम नौकरी बदलते हैं या लंबे समय तक बेरोजगार रहते हैं, तो हमारा पीएफ खाता 'इनएक्टिव' (Inactive) श्रेणी में चला जाता है। ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के अनुसार, यदि किसी पीएफ खाते में लगातार 36 महीनों तक कोई नया योगदान (Contribution) जमा नहीं होता है, तो उसे 'इनऑपरेटिव' या निष्क्रिय मान लिया जाता है। कई बार गलत पासवर्ड डालने या केवाईसी (KYC) अपडेट न होने के कारण भी अकाउंट लॉक हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है; इसे फिर से चालू करना काफी आसान है।
अकाउंट लॉक होने पर आने वाली दिक्कतें
जब आपका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है, तो आप ऑनलाइन अपना बैलेंस चेक नहीं कर पाते और न ही पीएफ निकालने या ट्रांसफर करने के लिए क्लेम कर सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पोर्टल पर 'Locked' या 'Disabled' दिखाने लगता है। ऐसे में आपको ईपीएफओ की ई-सेवाओं का लाभ लेने में मुश्किल आती है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि निष्क्रिय खातों पर भी रेलवे और सरकारी नियमों के अनुसार ब्याज मिलता रहता है (बशर्ते आप रिटायर न हुए हों), लेकिन ट्रांजेक्शन के लिए इसे एक्टिव करना जरूरी है।
UAN को दोबारा एक्टिव करने के आसान स्टेप्स
अगर आपका UAN लॉक हो गया है, तो आप इसे ऑनलाइन अनलॉक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ के एकीकृत सदस्य पोर्टल (Unified Member Portal) पर जाएं। वहां 'Forgot Password' के विकल्प पर क्लिक करें। अपना UAN नंबर और कैप्चा कोड डालें। इसके बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आप एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। नया पासवर्ड बनते ही आपका अकाउंट फिर से सक्रिय हो जाएगा। यदि आपका UAN पहली बार सक्रिय कर रहे हैं, तो 'Activate UAN' विकल्प का उपयोग करें और अपनी जानकारी (जैसे नाम, जन्मतिथि और आधार नंबर) भरकर इसे शुरू करें।
केवाईसी (KYC) अपडेट करना है जरूरी
कई बार अकाउंट इसलिए भी लॉक हो जाता है क्योंकि आपका केवाईसी अधूरा होता है। पीएफ अकाउंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपका आधार, पैन (PAN) और बैंक खाता आपके UAN से लिंक होना चाहिए। अगर ये लिंक नहीं हैं, तो पोर्टल पर जाकर 'Manage' टैब के अंदर 'KYC' सेक्शन में अपनी जानकारी अपडेट करें। याद रखें कि आपका नाम और जन्मतिथि आधार कार्ड और पीएफ रिकॉर्ड में बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, अन्यथा अकाउंट फिर से ब्लॉक हो सकता है।
यदि ऑनलाइन काम न बने तो क्या करें?
कभी-कभी तकनीकी कारणों या डेटा मिसमैच की वजह से ऑनलाइन प्रोसेस काम नहीं करता। ऐसी स्थिति में आपको अपने नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस (Field Office) जाना होगा। वहां आपको एक 'जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म' भरना होगा, जिसे आपके पिछले या वर्तमान नियोक्ता (Employer) द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। इस फॉर्म के साथ अपने आधार और पैन कार्ड की कॉपी जमा करें। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (RPFC) द्वारा सत्यापन के बाद आपका खाता मैनुअल तरीके से सक्रिय कर दिया जाएगा।
अपने पीएफ अकाउंट को हमेशा सक्रिय रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आप नौकरी बदलें, तो अपना पिछला पीएफ बैलेंस नए अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर लें। इससे आपकी सेवा का इतिहास (Service History) निरंतर बना रहता है और अकाउंट इनएक्टिव होने का खतरा नहीं रहता। साथ ही, समय-समय पर अपना ई-पासबुक चेक करते रहें और अपना यूएएन पासवर्ड बदलते रहें।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। बिज़नेस (Business News) अपडेट और आज का सोने का भाव (Gold Rate Today), आज की चांदी का रेट (Silver Rate Today) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
