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सिर्फ 5,000 रुपये में अपनों के नाम करा पाएंगे करोड़ों की प्रॉपर्टी,भारी भरकम स्टांप ड्यूटी से मिली राहत

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Aug 6, 2023, 05:19 PM IST

Property Transfer Stamp Duty Charge: अगर आप उत्तर-प्रदेश में रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर के मामले में लोगों को बड़ी सौगात दी है।

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स्टांप ड्यूटी

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Property Transfer Stamp Duty Charge: अगर आप उत्तर-प्रदेश में रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर के मामले में लोगों को बड़ी सौगात दी है। अब अचल संपत्ति को अपने सगे सबंधी के नाम करने पर मात्र 5,000 रुपये का स्टांप चार्ज देना होगा। विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 18 जून 2022 से यह नियम प्रदेश भर में प्रभावी हो गया है। यह योजना आगामी 6 माह के लिए प्रभावी रहेगी। बता दें कि राज्य सरकार ने संपत्ति उपहार में देने के लिए अधिकतम स्टांप शुल्क 5,000 रुपये तय किया है। पहले, स्टांप शुल्क शहर में संपत्तियों की लागत का 5 फीसदी और राज्य के अन्य हिस्सों में संपत्तियों की लागत का 7 फीसदी था।

प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने 3 अगस्त को जारी अधिसूचना में इसकी जानकारी दी है। इसके मुताबिक, ऐसे गिफ्ट, जिसके तहत अचल संपत्ति को परिवार के सदस्यों, जैसे बेटे, बेटी, पिता, मां, पति, पत्नी, बहू, दामाद के नाम करता है तो अधिकतम स्टांप शुल्क 5,000 रुपये देना होगा।

ये संपत्तियां होंगी शामिल

इसमें केवल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट में दी गई आवासीय या कृषि संपत्तियां शामिल हैं। इसका विस्तार किसी फर्म, कंपनी, ट्रस्ट या संस्थान के दाता या प्राप्तकर्ता तक नहीं होगा। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति उपहार के रूप में मिलती है, तो अधिसूचना उन्हें कवर नहीं करेगी। अगर वे संपत्ति पंजीकरण की तारीख से 5 साल बीत जाने तक संपत्ति किसी और को उपहार में देते हैं।

पिछले साल शुरू की थी योजना

स्टांप एवं रजिस्ट्री के सहायक महानिरीक्षक बीएस वर्मा के मुताबिक, सरकार ने जून 2022 में 6 महीने के लिए यह योजना शुरू की थी। “यह योजना दिसंबर 2022 में खत्म हो गई थी। लेकिन इस बार अधिसूचना अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। इससे कई लोगों को मदद मिलेगी जो परिवार के सदस्यों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना या गिफ्ट देना चाहते हैं। पहले, 1 करोड़ रुपये के फ्लैट या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए स्टांप शुल्क 5 लाख रुपये होता था, लेकिन अब यह कम होकर सिर्फ 5 हजार रुपये हो गया है।

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