NPS Transactions: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने आधार-आधारित वेरिफिकेशन के जरिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ट्रांजेक्शन को सुरक्षित करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। पीएफआरडीए ने बुधवार को बयान में कहा कि एनपीएस ट्रस्ट विनियमों में संशोधन न्यासियों की नियुक्ति, उनसे जुड़े नियमों और शर्तों, न्यासी बोर्ड की बैठकों के आयोजन तथा एनपीएस ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (CEO) की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाता है।
कब हुए बदलाव
बयान के अनुसार इसी प्रकार, पेंशन फंड नियमन में संशोधन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप पेंशन फंड के संचालन से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाता है और खुलासे के दायरे को बढ़ाता है। दोनों बदलाव इस महीने की शुरुआत में किए गए थे। ये अनुपालन की लागत को कम करने और व्यापार सुगमता के लिए नियमों की समीक्षा करने को लेकर 2023-24 के केंद्रीय बजट में की गयी घोषणा के अनुरूप हैं।
आधार-आधारित वेरिफिकेशन
सीआरए सिस्टम तक पहुंच में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और ग्राहकों और हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए इस सिस्टम में लॉगिन के लिए आधार-आधारित वेरिफिकेशन के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं लाने का निर्णय लिया गया है। आधार बेस्ड लॉगिन वेरिफिकेशन को मौजूदा यूजर्स आईडी और पासवर्ड बेस्ड लॉगिन प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकी जरिए सीआरए सिस्टम को टू स्टेप वेरिफिकेशन माध्यम से आसान बनाया जा सके।
अन्य संशोधनों में पेंशन फंड के प्रायोजक की भूमिकाओं को स्पष्ट करना और पेंशन कोष द्वारा अतिरिक्त बोर्ड समितियों का गठन शामिल है। इसमें ऑडिट समिति और नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति शामिल है।
