How To Switch To New Tax Regime: 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 7वां बजट पेश किया। बजट 2024 में कि गई सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक इनकम टैक्स से संबंधित हैं। वित्त मंत्री ने न्यू इनकम टैक्स रिजीम के स्लैब रेट में कटौती की है और स्टैण्डर्ड डिडक्शन में 50% की बढ़ोत्तरी की गई है। पहले स्टैण्डर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये हुआ करता था जो अब बढ़कर 75,000 रुपये हो गया है। बजट में हुई घोषणाओं के बाद इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि नई टैक्स रिजीम कैसे चुनें? आज हम आपको इस बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।
टैक्स रिजीम बदलते हुए रखें ध्यान
वित्त वर्ष 2023-24 से न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम के रूप में लागू कर दिया गया था। इसीलिए वित्त वर्ष 2023-24 से पहले के वित्त वर्ष के लिए ही नई टैक्स रिजीम चुनी जा सकती है। नई टैक्स रिजीम से पुरानी टैक्स रिजीम में जाना हो या वित्त वर्ष 2023-24 से पहले पुरानी टैक्स रिजीम से नई में आना हो तो आपको फॉर्म 10IE भरना होगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 या इसके बाद वाले वित्त वर्ष के लिए टैक्स रिजीम का चुनाव कर रहे हैं तो आप केवल ओल्ड टैक्स रिजीम को ही चुन सकते हैं।
ओल्ड से नई रिजीम में कैसे करें स्विच?
फॉर्म 10IE को भरने की आखिरी तारीख ITR फाइल करने की आखिरी तारीख ही होती है। जैसे फिलहाल करदाताओं के पास 31 जुलाई 2024 तक का समय फॉर्म 10IE भरने के लिए सही है। आइये जानते हैं आप बेहद आसान स्टेप्स में घर बैठे फॉर्म 10IE कैसे भर सकते हैं?
स्टेप 1: सबसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और यहां लॉग इन करें।
स्टेप 2: लॉग इन करने के बाद ई-फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने सामने मौजूद ऑप्शंस में से इनकम टैक्स फॉर्म के ऑप्शन को चुनकर उसपर क्लिक करें।
स्टेप 3: नीचे स्क्रॉल करने पर आपको फॉर्म 10IE मिल जाएगा। इसके बगल में मौजूद फाइल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने फॉर्म 10IE खुल जाएगा और अब लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें।
स्टेप 4: इसके बाद आपको एसेसिंग ऑफिसर की जानकारी दिखाई जायेगी यहां कंटिन्यू पर क्लिक करें।
स्टेप 5: अब आपके सामने आपकी बेसिक जानकारी आ जाएगी और बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई के विकल्प के सामने मौजूद यस को क्लिक करें।
स्टेप 6: इसके बाद अगर आपकी IFSC इकाई है तो इसकी जानकारी दर्ज करें। इसके बाद सफल डिक्लेरेशन वाली जगहों पर डिक्लेअर करने के बाद आप अपने आधार नंबर, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड में से किसी एक को वेरिफिकेश के लिए चुनें.।
स्टेप 7: आखिरी में मोबाइल पर आया OTP दर्ज करें और वेरिफिकेशन पूरी हो जाने के बाद आपको मेसेज के माध्यम से आपके फॉर्म 10IE जमा होने की जानकारी मिल जायेगी।
