ELSS Mutual Fund Tax Benefit: म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) स्कीमें कई तरह की होती हैं। इनमें इक्विटी और डेब्ट स्कीमें प्रमुख होती हैं। मगर एक तीसरी कैटेगरी भी है, जो काफी फेमस है। ये है इक्विटी-लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS Fund)। देखा जाए तो यह इक्विटी स्कीम ही है, मगर इसका एक फायदा यह है कि इसमें सालाना 1.5 लाख रु तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। यही फायदा इसे बाकी इक्विटी स्कीमों से अलग बनाता है। मगर 1.5 लाख रु के निवेश पर आपका टैक्स बचेगा कितना, यह एक अहम सवाल है। आगे जानिए इस सवाल का जवाब।
कितना बचेगा टैक्स
ईएलएसएस फंड एकमात्र इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के प्रोविजन के तहत टैक्स डिडक्शन के पात्र है। आप एक वित्त वर्ष में 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। मगर ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर सालाना आपकी टैक्स बचत कम होगी। क्लियरटैक्स के अनुसार कैलकुलेशन के हिसाब से यह 46,800 रुपये तक होगी।
यानी 1.5 लाख रु तक के निवेश पर क्लेम किया जा सकता है और उस क्लेम पर बचत होगी 46800 रु की।
जानिए ईएलएसएस फंड की और अहम बातें
- ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का 65% हिस्सा इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड सिक्योरिटीज जैसे लिस्टेड शेयरों में निवेश किया जाता है
- ईएलएसएस फंड में तीन साल का लॉक-इन पीरियड होता है और समय से पहले पैसा निकालने का कोई प्रावधान नहीं है
- आप ईएलएसएस में कितना भी निवेश कर सकते हैं, इसमें कोई ऊपरी लिमिट नहीं है, जबकि न्यूनतम निवेश राशि अलग-अलग फंड हाउसों में भिन्न होती है
- ईएलएसएस फंड में निवेश करने से टैक्स कटौती और अच्छे रिटर्न के दोहरे लाभ मिलते हैं
- ईएलएसएस फंड के पोर्टफोलियो में ज्यादातर इक्विटी शामिल होती हैं, जबकि उनका कुछ हिस्सा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी निवेश किया जाता है
डिस्क्लेमर : यहां मुख्य तौर पर ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड में जोखिम होता है, इसलिए निवेश अपने जोखिम पर करें। निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें।
