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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: आरोपी अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की रिमांड कोर्ट से मंजूर, होगी गहन पूछताछ, खुलेंगे नए राज

Ram Mandir Donation Accused Remand: अयोध्या के राम मंदिर दान पेटी से चोरी मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला की रिमांड मंजूर हो गई है।

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आरोपी अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की रिमांड कोर्ट से मंजूर (फाइल फोटो)

Ram Mandir Donation Accused Remand: अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एक आरोपी की 24 घंटे रिमांड मंजूर कर ली गई है। आरोपी अविनाश शुक्ला (avinash shukla) की 24 घंटे की रिमांड कोर्ट ने मंजूर की है। अयोध्या पुलिस ने अविनाश की 48 घंटे की रिमांड मांगी थी। पर अयोध्या कोर्ट ने बहस के बाद 24 घंटे की रिमांड मंजूर की है।

इस मामले में विवेचक सीओ अयोध्या आशुतोष त्रिपाठी ने 48 घंटे की रिमांड मांगी थी पर कोर्ट से 24 घंटे की रिमांड मिली है। अब तक आठों आरोपियों के सबसे ज्यादा रुपये आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से 20 लाख रुपये, 1121 डॉलर और आभूषण बरामद हो चुके हैं। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर चोरी की रकम, अन्य संभावित बरामदगी और पूरे नेटवर्क के संबंध में जानकारी जुटाएगी।

सूत्रों की माने तो अविनाश शुक्ला के घर दबिश के दरमियान पुलिस को अहम सबूत मिले थे। माना जा रहा है कि 24 घंटे की रिमांड मंजूर होने के बाद अविनाश शुक्ला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

वकीलों ने कथित गबन मामले में विरोध मार्च निकाला

फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन मामले में 2 जुलाई यानी बृहस्पतिवार को विरोध मार्च निकाला और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने बताया कि इस मामले में पहली प्राथमिकी दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता एवं ट्रस्ट के एक अन्य सदस्य कृष्ण मोहन का नाम भी वकीलों द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है।वकीलों ने अदालत परिसर से श्रीराम जन्मभूमि थाने तक मार्च निकाला और शिकायत सौंपकर मांग की कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाए तथा आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

'शिकायत की जांच कर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी'

वकीलों ने राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। मार्च के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिसकर्मियों को मशक्कत करनी पड़ी। कुछ वकीलों ने आरोप लगाया कि धक्का-मुक्की में उन्हें मामूली चोटें भी आई हैं। थाने पहुंचने पर कई वकील थाना प्रभारी के कार्यालय में इकट्ठा हो गए और तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने लगे। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि शिकायत की जांच कर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

FIR दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग

कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि बार एसोसिएशन ने कई नामजद व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा, 'एक लिखित शिकायत सौंप दी गई है। पांच लोग शिकायत की पावती लेने गए हैं। यदि हमें उसकी प्रति नहीं दी जाती है तो हमारा विरोध जारी रहेगा। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शिकायत में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कृष्ण मोहन (पहले दर्ज शिकायत में शिकायतकर्ता) के नाम शामिल हैं। अब हम देखेंगे कि श्रीराम जन्मभूमि थाना पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है।'

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