Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाले में ईडी की शिकायत का संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब होने के लिए कहा है। बता दें, दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (ED) द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने पर ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए अब तक 5 समन जारी किए, लेकिन एक बार भी वे पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को गैरकानूनी बताया। इसके बाद ईडी ने अदालत का रुख किया और याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि बार-बार समन भेजे जाने के बाद भी केजरीवाल पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है।
उधर, अदालत के समन पर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि हम अदालत के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। हम अदालत को सूचित करेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कैसे अवैध थे।
अरविंद केजरीवाल पर क्या है आरोप
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने संबंधी दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में घोर मनमानी की गई और नियम बदलकर अपनी जान-पहचान वाले डीलरों को लाइसेंस दिया गया। कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत भी ली गई। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का बार-बार खंडन किया है। बाद में दिल्ली सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया। केजरीवाल ने इससे पहले भी कहा था कि सच्चाई यह है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भाजपा मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरी ईमानदारी पर धब्बा लगाना चाहती हैं।
मंत्री आतिशी ने ईडी पर ही लगाए आरोप
केजरीवाल को कोर्ट का समन जारी होने से एक दिन पहले दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ईडी पर ही गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था कि ईडी की जांच में ही घोटाला है। लोगों को डरा-धमकाकर बयान लिखवाए जा रहे हैं। उन्होंने को इस मामले में पिछले डेढ़ साल में जो भी पूछताछ हुई है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई है। ऑडियो सामने आने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
