Noida में कोविड के एक्टिव केस 1100 के पार, लागू होंगे कई प्रतिबंध, यहां पढ़ें गाइडलाइंस

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 5, 2022, 11:04 PM IST

Noida covid guidelines: गौतमबुद्ध नगर जिले में कोविड-19 के 510 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यह उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां पर सक्रिय मरीजों की संख्या 1100 को पार कर गई है।

Noida में कोविड के एक्टिव केस 1100 के पार, लागू होंगे कई प्रतिबंध, यहां पढ़ें गाइडलाइंस

Covid Cases in Noida: उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में कोविड 19 के 1000 से अधिक एक्टिव केसेज हैं, उन जनपदों में ग्रेडेड रिस्पॉन्स के तहत गाइडलाइंस लगाने का कहा गया है। गौतमबुद्ध नगर में 1000 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं, इसलिए अब यहां पाबंदियां बढ़ जाएंगी। गौतमबुद्ध नगर जिले में बुधवार को कोविड-19 के 510 नए मामले सामने आए जिसके बाद यह उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां पर उपचाराधीन मरीजों की संख्या एक हजार को पार कर गई है। जिलाधिकारी एनलवाई सुहास ने बताया कि हाल में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़े हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या एक हजार के पार हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित पाबंदी बृहस्पतिवार से यहां लागू होगी। जिले में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,110 हो गई है। 

नोएडा में लागू होंगे ये नियम

  • धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करना, मास्क जरूरी
  • पुरातत्व विभाग के स्मारक, चिड़ियाघर एवं क्लब में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्कीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग जरूरी
  • स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क एवं जिम बंद रहेगें
  • रेस्टोरेन्ट/होटल/ फूड ज्वॉइट्स एवं सिनेमा हाल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे
  • कक्षा-10 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 06.01.2022 से 14.01.2022 तक बंद रहेगें
  • 15 वर्ष से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगने पर 02 दिन का अवकाश लागू रहेगा
  • रात्रि कालीन कर्फयू रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा
  • IT एवं ITES से संबंधित निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेगी
  • शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी:- (i) बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम से अधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी। (ii) खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क पर एंट्री होगी।
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