Haryana Liquor:हरियाणा में अब 21 साल के युवा भी खरीद और पी सकेंगे शराब, घटाई गई खरीद-बिक्री की उम्र

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 22, 2021, 11:46 PM IST

हरियाणा सरकार ने बुधवार को अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन किया, जिससे राज्य में शराब का सेवन, बिक्री और खरीद की उम्र को 25 साल के घटा कर 21 साल कर दिया गया है।

Haryana Liquor:हरियाणा में अब 21 साल के युवा भी खरीद और पी सकेंगे शराब, घटाई गई खरीद-बिक्री की उम्र

नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने बुधवार को अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर राज्य में शराब का सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की कानूनी तौर पर उम्र को मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल करने का रास्ता साफ कर दिया है।इस संबंध में हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 यहां राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया।

विधेयक में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है। इसके अलावा, आज के दौर की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है जब उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था।

इसमें कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित हैं और जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं। बताया गया कि साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करते समय, यह चर्चा की गई थी कि आयु सीमा 25 साल से घटाकर 21 किया जा सकता है, क्योंकि कई अन्य राज्यों ने मिनिमम एज लिमिट निर्धारित की है।

दिल्ली में पिछले महीने नवंबर से नई आबकारी नीति लागू 

गौर हो कि दिल्ली ने भी हाल ही में इस आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया हैपहले ये 25 साल थी जिसे कम कर के 21 साल कर दिया गया था। 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी, जहां शराब परोसी जाती हो।

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