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Double Capital Punishment: दोहरी मौत की सजा, मतलब दो बार फांसी? समझिए क्या कहता है भारतीय कानून

Double Capital Punishment: गुजरात के आनंद जिले की अदालत ने एक जघन्य दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को 'दोहरी मौत की सजा' सुनाई, जो देशभर में चर्चा का विषय बन गया। 'दोहरी मौत की सजा' का मतलब है कि दोषी को दो अलग-अलग मामलों में मृत्युदंड दिया जाता है, अर्थात दो बार मौत की सजा सुनाई जाती है। यह सजा तब दी जाती है जब किसी अपराधी ने कई गंभीर अपराध किए हों, या जब एक ही अपराध में कई जीवनों की हानि हो।

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दोहरी मौत की सजा क्या है

Double Capital Punishment: कभी कभी कुछ मामले में दोहरी मौत की सजा का आदेश कोर्ट देती है। अब सवाल ये है कि दोहरी मौत की सजा है क्या? जब एक व्यक्ति को एक बार फांसी की सजा दे दी गई, तो उसे दूसरी बार फांसी की सजा कैसे दी जा सकती है? आखिर दोहरी मौत की सजा है क्या, इसमें दोषी शख्स को कैसे सजा दी जाती है, कैसे सजा दी जाती है? आइए जानते हैं...

कैसे चर्चा में आया दोहरी मौत की सजा

गुजरात के आनंद जिले की एक अदालत ने एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के जघन्य मामले में दोषी को 'दोहरी मौत की सजा' सुनाकर देशभर में सनसनी फैला दी। इस अभूतपूर्व फैसले ने आम लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है आखिर 'दोहरी मौत की सजा' क्या है, यह किन परिस्थितियों में दी जाती है और इसका वास्तविक अर्थ क्या है?

क्या है दोहरी मौत की सजा

न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने सुप्रीम कोर्ट के वकील नीरज कुमार से खास बातचीत की। नीरज कुमार ने इस सजा के कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। नीरज कुमार ने बताया कि इस केस में दी गई दोहरी मौत की सजा का तात्पर्य यह है कि अगर आरोपी को किसी एक मामले में राहत मिल जाती है, तब भी उसे दूसरे मामले में मौत की सजा मिलेगी। असल में इस केस में एक मामला पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) एक्ट के तहत और दूसरा आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 376 (बलात्कार) और 302 (हत्या) के अंतर्गत है। जब इन दोनों धाराओं में अपराध 'रेयर ऑफ द रेयरेस्ट' (दुर्लभ में दुर्लभतम) की श्रेणी में आता है और अदालत में अपराध साबित हो जाता है, तब कोर्ट दोनों ही मामलों में मौत की सजा सुना सकती है।

भारत में BNS की किस-किस धारा के तहत मिलती है मौत की सजा

किस धारा के तहत मौत की सजाअपराध की प्रकृति
बीएनएस की धारा 65(2)12 वर्ष से कम आयु की बच्ची का बलात्कार
बीएनएस की धारा 66बलात्कार और चोट जो किसी महिला या पुरुष की मृत्यु का कारण बनती है या उसे लगातार वनस्पति अवस्था में छोड़ देती है
बीएनएस की धारा 70(2)18 वर्ष से कम आयु की बच्ची का सामूहिक बलात्कार
बीएनएस की धारा 71बलात्कार के संदर्भ में बार-बार अपराध करना
बीएनएस की धारा 103(1)हत्या
बीएनएस की धारा 103(2)हत्या
बीएनएस की धारा 104आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी द्वारा हत्या
बीएनएस की धारा 107बच्चे या अस्वस्थ्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना
बीएनएस की धारा 109(2)आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी द्वारा हत्या का प्रयास
बीएनएस की धारा 111(2)(ए)संगठित अपराध के कारण मृत्यु
बीएनएस की धारा 113(2)(ए)आतंकवाद जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो
बीएनएस की धारा 140(2)हत्या या फिरौती के लिए अपहरण या अपहरण
बीएनएस की धारा 147भारत सरकार के विरुद्ध राजद्रोह
बीएनएस की धारा 160विद्रोह को बढ़ावा देना, यदि परिणामस्वरूप वास्तव में विद्रोह हो जाता है
बीएनएस की धारा 230(2)मृत्युदंड योग्य अपराध के लिए दोषसिद्धि प्राप्त करने के इरादे से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है
बीएनएस की धारा 232(2)किसी व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए धमकाना जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है
बीएनएस की धारा 310(3)डकैती या दस्युता करते समय की गई घोर हत्या

दोहरी मौत की सजा का उद्देश्य

इस सजा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अगर ऊपरी अदालत (उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय) किसी एक धारा में दोषी को बरी कर भी दे या सबूतों के अभाव में मामला कमजोर पड़ जाए, तो दूसरी धारा के तहत दी गई सजा कायम रहे और अपराधी को सजा से राहत न मिले। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी तकनीकी या सबूत संबंधी त्रुटि के कारण ऐसा जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति सजा से बच न पाए।

दोहरी मौत की सजा का उदाहरण

वकील नीरज कुमार ने 2004 के चर्चित धनंजय चटर्जी केस का उदाहरण दिया, जिसमें एक 15 वर्षीय किशोरी से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी को दोहरी मौत की सजा दी गई थी। यह वर्तमान मामले से मिलती-जुलती स्थिति थी। उस समय भी दोनों धाराओं में दोष सिद्ध हुआ था और अदालत ने यह व्यवस्था दी थी कि अपराधी किसी भी हालत में मृत्यूदंड से न बच सके।

कोर्ट कब सुनाता है डबल कैपिटल पनिशमेंट की सजा

अधिवक्ता नीरज कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट आमतौर पर तब भी सजा दे देता है जब आरोपी के खिलाफ 50 से 60 फीसदी तक दलील मजबूत हो। लेकिन, इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की जाती है, जहां देखा जाता है कि प्रॉसिक्यूशन का केस कितना मजबूत था और क्या सजा सही तरीके से दी गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान मामले में दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 376 के अलावा पोक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों ही मुकदमे अलग-अलग मामलों की तरह थे लेकिन अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया था। क्योंकि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए पोक्सो लागू हुआ और फिर बलात्कार और हत्या की वजह से आईपीसी की धाराएं भी लागू की गईं। इसी वजह से अदालत ने दोनों मामलों में अलग-अलग मौत की सजा सुनाई, जिसे अंग्रेजी में 'डबल कैपिटल पनिशमेंट' कहा जाता है।

Shishupal Kumar
शिशुपाल कुमारauthor

शिशुपाल कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क में कार्यरत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव हासिल है। राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय और क्राइम रिपोर्टिंग में गहरी रुचि और मजबूत पकड़ के साथ वे समाचारों की बारीकियों को समझने और उन्हें प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। शिशुपाल ने अपने करियर की शुरुआत एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में की, जहां उन्होंने प्रोडक्शन से लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग तक पत्रकारिता के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में काम किया। फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क दोनों स्तरों पर उनकी दक्षता है। अब तक शिशुपाल कुमार 15,000 से अधिक खबरें प्रकाशित कर चुके हैं। वह ब्रेकिंग न्यूज, रियल-टाइम कवरेज, डेटा-आधारित विश्लेषण और एक्सप्लेनर लिखने में खास महारत रखते हैं। उनकी स्टोरीज तथ्यों की सटीकता और सहज भाषा की वजह से पाठकों पर मजबूत प्रभाव छोड़ती हैं।

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