दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा शाहरुख-गौरी खान को समन, समीर वानखेडे ने मांगा 2 करोड़ का मुआवजा
- Authored by: अर्चना वशिष्ठ
- Updated Oct 8, 2025, 12:45 PM IST
Delhi High Court Summon to Red Chilles Entertainment: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' और समीर वानखेड़े के बीच विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब समीर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें शाहरुख खान-गौरी खान को समन भेजा गया है। आइए बताते हैं क्या है मामला।
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Delhi High Court Summon to Red Chilles Entertainment: अभिनेता शाहरुख खान( Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान( Aryan Khan) की पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' कई वजहों से चर्चा में बनी हुई है। इस शो में कई ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं, जिन पर विवाद खड़ा हो गया। सबसे बड़ा विवाद हुआ है। एनसीबी ऑफिसर के सीन पर, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी को दिखाया गया है। इस सीन पर पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे ने विवाद कर दिया है। उनका कहना है कि ये सीन उनपर आधारित है और समीर को नीचे दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। अब समीर वानखेड़े कोर्ट पहुँच गए हैं। उन्होंने शाहरुख खान-गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस 'रेड चिलीज' पर 2 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका है। जिसके बाद कोर्ट ने शाहरुख खान की कंपनी को समन भेजा है।
समीर वानखेडे( Sameer Wankhede) की शिकायत के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 'रेड चिलीज एंटरटेन्मेंट' को समन भेजा है। और सात दिन के अंदर कंपनी के सदस्यों को पेश होने के लिए कहा है। जिसके बाद मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। इस मामले में अभी तक शाहरुख खान की कंपनी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि समीर वानखेड़े ने दावा किया था कि 18 सितंबर को नेटफलिक्स पर रिलीज हुई सीरीज में, मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई। सीरीज में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसमें मेरा संदर्भ मिलता है।
कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहापूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पक्ष में उनके वकील ने अपनी याचिका में कहा, "सीरीज़ के संदर्भ में, मुझे, मेरी पत्नी और मेरी बहन को ट्रोल करने वाले पोस्ट हैं। यह चौंकाने वाला है। प्रतिवादी निश्चित रूप से उन पोस्ट का बचाव नहीं कर रहे हैं।" जवाब में, न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा, "हम मानते हैं कि आपके पक्ष में इस अदालत में आने का कारण मौजूद है, लेकिन यह सबकुछ एक प्रोसेस के साथ होगा।"
26 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने वानखेड़े को अपनी मानहानि याचिका में संशोधन करने का निर्देश देते हुए कहा कि यह "दिल्ली में विचारणीय नहीं है"। न्यायमूर्ति कौरव ने उस समय कहा, "मैं आपकी वाद-पत्र को खारिज कर रहा हूँ। अगर आपका मामला यह होता कि दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर आपकी मानहानि की गई है और सबसे ज़्यादा नुकसान दिल्ली में हुआ है, तो भी हम इस मामले पर दिल्ली में ही विचार करते।"
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