One competitive exam attempt for Bihar Govt employees : बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर अहम फैसला लेते हुए बताया कि अब सेवा में रहते हुए ये कर्मी सिर्फ एक बार ही प्रतियोगी परीक्षा दे सकते हैं। नगर विकास व आवास विभाग के आदेश के अनुसार, किसी भी सरकारी कर्मचारी को पूरे सेवाकाल में सिर्फ एक ही बार प्रतियोगी परीक्षा (New Exam Rule for Govt Employees) में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने ये आदेश भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
सरकार ने जारी किया आदेश
सरकार ने अपने आदेश में साफ कहा है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी एक से ज्यादा बार प्रतियोगी परीक्षा देना चाहता है तो उसे फिर अपनी वर्तमान सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना होगा। (New exam rule) इस तरह ही वो दूसरी बार प्रतियोगी परीक्षा दे सकता है। नौकरी में रहते हुए बार-बार परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
क्या थी युवाओं की मांग ?
लंबे समय से छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा इस फैसले को लेकर आवाज उठा रहे थे। उनका कहना था कि अगर पहले से ही सेवा में कर्मचारी दोबारा परीाक्षा देते हैं तो इससे नई भर्ती में कई सारी असामानताएं पैदा होती हैं। साथ ही कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक्सपीरियंस्ड कर्मी दोबारा चयनित होकर युवाओं की सीटों को कम कर देते हैं। इससे प्रतियोगिता और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है।
बिहार सरकार के इस फैसले को कई लोग कठोर बता रहे हैं तो कईयों ने इसे एक सकारात्मक कदम भी बताया है। आने वाले समय में सरकार के इस फैसले का प्रभाव सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं में साफ तौर से देखने को मिलेगा।
