क्राइम

पूर्व ऑर्मी ऑफिसर को हनी ट्रैप में फंसाया, फिर जेल भिजवाया, 20 लाख रुपये भी ऐंठे, महिला के खिलाफ केस दर्ज, अब तक फरार

कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी के अनुसार, पीड़ित शख्स एक डॉक्टर हैं और उनकी उम्र 53 साल है, जो वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा में रहते हैं।

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हनी ट्रैप का शिकंजा (AI Image)

Ex-Army Officer Honey Trapped: महाराष्ट्र के ठाणे शहर से हनी-ट्रैप और जबरन वसूली का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला पर भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी (रिटायर्ड मेजर) को अपने जाल में फंसाकर 20 लाख रुपये ऐंठने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

2 साल तक ब्लैकमेल कर ऐंठे ₹20 लाख

कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी के अनुसार, पीड़ित शख्स एक डॉक्टर हैं और उनकी उम्र 53 साल है, जो वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा में रहते हैं। पीड़ित का आरोप है कि ठाणे के बालकुम पाड़ा की रहने वाली आरोपी महिला ने अप्रैल 2024 से मई 2026 के बीच (करीब दो साल तक) उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया।

हनी-ट्रैप की साजिश: महिला ने पहले पीड़ित मेजर के कुछ चुनिंदा फोटो, वीडियो और फोन रिकॉर्डिंग्स जमा किए। इसके बाद उसने इन चीजों के जरिए उन्हें डराना शुरू किया कि अगर पैसे नहीं दिए, तो वह उन्हें झूठे आपराधिक मामलों में फंसा देगी।

जेल भिजवाकर की वसूली: अपनी साजिश के तहत महिला ने पूर्व आर्मी अफसर पर बलात्कार और शादी का झांसा देने का झूठा आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने मेजर को गिरफ्तार कर लिया। जब पीड़ित न्यायिक हिरासत (जेल) में बंद थे, तब महिला ने उनके एक रिश्तेदार से डरा-धमकाकर 20 लाख रुपये वसूल लिए।

₹15 लाख की और मांग, वकीलों से ली सलाह

पुलिस ने बताया कि ₹20 लाख ऐंठने के बाद भी महिला का लालच कम नहीं हुआ और उसने ₹15 लाख की अतिरिक्त मांग शुरू कर दी। इस पूरी साजिश को रचने और वसूली का ताना-बाना बुनने के लिए महिला ने भीलवाड़ा और ठाणे के कुछ वकीलों से भी कानूनी सलाह ली थी।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

जेल से बाहर आने के बाद पीड़ित की शिकायत पर कपूरबावड़ी पुलिस ने मंगलवार को आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है:

धारा 318(4) - धोखाधड़ी

धारा 308(2) - जबरन वसूली

धारा 351(2) - आपराधिक धमकी

धारा 248(b) - नुकसान पहुंचाने की नीयत से झूठा आरोप लगाना

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए गहराई से जांच की जा रही है, हालांकि इस मामले में अब तक आरोपी महिला की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

Amit Mandal
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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