वाराणसी

Gyanvapi Case: मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में अहम फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया खारिज

  • Authored by: रवि वैश्य
  • Updated May 31, 2023, 04:57 PM IST

Maa Shringar Gauri Case Varanasi: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़े एक केस मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के अधिकार मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई के बाद अपना आदेश सुनाया है।

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वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में अहम फैसला सामने आया है

Gyanvapi Case Update: वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी (Maa Shringar Gauri) की नियमित पूजा मामले में अहम फैसला सामने आया है, ज्ञानवापी (Gyanvapi ) में पूजा की मांग को लेकर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है, बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। गौर हो कि राखी सिंह ने चार अन्‍य महिलाओं के साथ वाराणसी कोर्ट में याचिका डाली थी इसमें उन्‍होंने शृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की अनुमति देने की मांग की थी।

श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा के अधिकार को लेकर पिछले साल सितंबर में वाराणसी की जिला अदालत के फैसले की चुनौती याचिका पर सुनवाई की गई थी। पिछले साल सितंबर को जिला कोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि याचिकाकर्ता महिलाओं का दावा उपासना स्थल कानून 1991 के दायरे से बाहर है।

वाराणसी की अदालत में राखी सिंह समेत पांच महिलाओं का केस चल रहा है जिस पर जिला जज के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई थी और सुनवाई पूरी हो जाने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला 23 दिसंबर को सुरक्षित कर लिया था।

जान लें क्या है मां श्रृंगार गौरी मंदिर मामला

मां श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। इस वाद पर वाराणसी कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसे वाराणसी कोर्ट ने 12 सितंबर 2022 को खारिज कर दिया था। इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी।

रवि वैश्य
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रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

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