गुरुग्राम : भारत-पाकिस्तान के मध्य बढ़ते गतिरोध के बीच एनसीआर में सुरक्षा अलर्ट कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर गुरुग्राम में 9 मई से 7 जुलाई 2025 तक कई चीजों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुरुग्राम प्रशासन ने आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक्स पर जानकारी दी कि असामाजिक तत्वों एवं आतंकवादी संगठनों की ओर से विस्फोटक पदार्थों, ड्रोन, माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट, ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी एवं चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग का खतरा बना हुआ है। जबकि, आमतौर पर देखा जाता है कि शादी-विवाह खुशी के समारोहों एवं धार्मिक उत्सवों के दौरान आम जनता की ओर से जमकर आतिशबाजी एवं पटाखे आदि फोड़े जाते हैं। ऐसे में ऐसे पटाखों से होने वाले शोर से आम जनता में दहशत फैलती है, जिससे वास्तविक बम, ड्रोन एवं मिसाइल हमले का भय पैदा होता है तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। लिहाजा, इनका प्रयोग न किया जाए।
इन चीजों पर प्रतिबंध
- माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट
- ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर
- हॉट एयर बैलून
- पतंग उड़ाना
- चीनी माइक्रो लाइट
- आतिशबाजी और पटाखे (किसी भी उत्सव के दौरान)
जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने कहा कि गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र में विवाह, धार्मिक त्योहारों, समारोहों और किसी भी प्रकार की गतिविधियों के दौरान ड्रोन, माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट, ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रो लाइट के उपयोग और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे आदि फोड़ने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। यह आदेश 9 मई से 7 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।
डीएम ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अलर्ट किया कि यह कदम दहशत को रोकने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इस दौरान सभी लोग सतर्क रहें और सभी की सुरक्षा के लिए प्रशासन का सहयोग करें।
