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Gurugram Hit and Run Case: गुरुग्राम पुलिस ने कहा, 'आरोपी ने जानबूझकर मारी थी टक्कर'

Gurugram Hit and Run Case: गुरुग्राम रोड रेज मामले में महिला बाइकर को टक्कर मारने के आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने जानबूझकर बाइक को टक्कर मारी थी।

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गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में पुलिस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Gurugram Hit and Run Case: गुरुग्राम में महिला के साथ रोड रेज और बाइक से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया है। DCP ईस्ट गुरुग्राम संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी की पहचान होने के बाद उसकी तलाश शुरू की गई थी। जांच में उसका लोकेशन पलवल में मिला, जिसके बाद पुलिस की तीन टीमें एक्टिव की गईं और आरोपी को दौसा (राजस्थान) से पकड़ा गया।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस की टीम ने कार्रवाई की और दौसा के संबंधित थाने को इसकी जानकारी दी गई। आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग करेगी। उन्होंने बताया कि दूसरे व्यक्ति की भूमिका को लेकर भी जांच जारी है।

Viral Video के बाद पुलिस ने लिया स्वतः संज्ञान

DCP ईस्ट संदीप कुमार के अनुसार, एक महिला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटना का वीडियो वायरल किया था। बाइक पर लगे कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई थी। वीडियो में एक व्यक्ति महिला से कुछ कहने के बाद बाइक से उसे टक्कर मारता हुआ दिखाई दे रहा है।

वीडियो पुलिस के संज्ञान में आने के बाद मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया और मामला दर्ज किया गया। बाद में पीड़िता की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई। पुलिस अब पीड़िता के बयान कोर्ट में दर्ज कराने की प्रक्रिया भी कर रही है।

मीडिया में बयान देनकर फरार हुआ आरोपी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने घटना के बाद कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। मामला सामने आने के बाद आरोपी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने के लिए आया और काउंटर बयान दिया। इसके बाद उसने मोबाइल फोन बंद कर दिया और वहां से फरार हो गया।

पुलिस ने वीडियो और घटना से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण किया है। DCP ईस्ट ने कहा कि वीडियो में टक्कर का तरीका देखकर पुलिस को प्रथम दृष्टया यह सामान्य सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई टक्कर लग रही है।

BNS की धारा 109 क्यों लगाई गई?

पुलिस के अनुसार, घटना में आरोपी की मंशा को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो विश्लेषण से टक्कर जानबूझकर मारने की बात सामने आई है।

अब आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। पुलिस उससे घटना, कथित इरादे और दूसरे व्यक्ति की भूमिका को लेकर पूछताछ करेगी। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

महिला आयोग के पुलिस को निर्देश

हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शिनी ने कहा कि आयोग ने गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड हादसे का तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने सेक्टर 55-56 थाना प्रभारी और एसीपी अमित भाटिया से बात की। वीडियो में युवक को युवती का पीछा करते दिखाया गया। युवती ने भी आरोपी द्वारा लंबे समय से पीछा और परेशान करने की जानकारी दी। पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा 307 में केस दर्ज कर पलवल निवासी कल्याण बैसला को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि हमारी बेटियों और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटना फिर न हो।

Digpal Singh
दिगपाल सिंहauthor

दिगपाल सिंह टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सिटी टीम को लीड कर रहे हैं। शहरों से जुड़ी ताजाखबरें, लोकल मुद्दे, चुनावी कवरेज और एक्सप्लेनर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। 2006 से पत्रकारिता में सक्रिय दिगपाल सिंह को प्रिंट और डिजिटल दोनों माध्यमों में काम करने का अनुभव है। दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए उन्होंने ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग से लेकर सेंट्रल डेस्क पर बड़ी खबरों की हैंडलिंग तक हर स्तर पर अनुभव हासिल किया है। अब तक 30,000 से अधिक खबरें लिख चुके दिगपाल हाइपर-लोकल न्यूज की बारीकियों, शहरों की समस्याओं और लोगों से जुड़े वास्तविक मुद्दों को समझने की विशेष क्षमता रखते हैं।

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