दिल्ली में पॉक्सो मामले की सुनवाई में अनुपस्थित रहने और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर (एसआई) संदीप रावल को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया।
हालांकि, एसआई ने कोर्ट में जमानती वारंट के 10,000 रुपये जमा करने की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जब उन्होंने इस आदेश का पालन नहीं किया, तो कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया।
जानकारी के अनुसार, यह मामला 2018 में कल्याणपुरी थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें एसआई रावल जांच अधिकारी थे। वह बार-बार सुनवाई में उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिसके कारण कोर्ट ने पहले जमानती वारंट और फिर एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया।
एसआई ने एनबीडब्ल्यू से राहत के लिए कोर्ट में पेश होकर बताया कि वह गोविंदपुरी थाने के एक मामले में साकेत कोर्ट में थे। कोर्ट ने उनके आचरण पर नाराजगी जताई और जमानती राशि जमा करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने दो बार मौका मिलने के बावजूद राशि जमा नहीं की।
आखिरकार, गोविंदपुरी थाने के एसएचओ धर्मवीर सिंह ने कोर्ट में पेश होकर एसआई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Delhi News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
