Bhopal: मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई नीति 1 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। इसके मुताबिक अब बार में शराब और बीयर के लिए न्यूनतम कीमत का स्लेप लगाना अनिर्वाय होगा। इन जगहों पर अब शराब पीने वालों को सस्ती बीयर व शराब नहीं मिल सकेगी। इसी तरह अब शराब की दुकानों पर भी इंपोर्टेट शराब बेचने की छूट दे दी गई है। दुकानदार अब किसी भी ब्रांड की शराब बेचने से इनकार नहीं कर सकेंगे। फिलहाल 31 मार्च 2024 तक वर्तमान व्यवस्था के तहत ही शराब की बिक्री होती रहेगी।
राज्य में एक अप्रैल से शराब दुकानें सुबह साढ़े 9 बजे खोली जा सकेगी और रात साढ़े 11 बजे बंद करना होगा। वहीं, रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, क्लब और बार लाइसेंस के अंतर्गत शराब की बिक्री का समय सुबह 10 से रात 11.30 बजे तक हो सकेगा। यहां पर उपभोग यानि पीने का समय रात 12 बजे तक रहेगा। इसके अलावा नई नीति में कई अन्य व्यवस्था भी की गई है। अब किसी भी शराब की दुकान के साथ बहाते और शॉप बार नहीं खुलेंगे। धार्मिक शैक्षिक संस्थानों से 100 मीटर की दूरी पर ही शराब दुकानें स्थापित हो सकेगी। जिला कलेक्टर के प्रस्ताव पर इन दुकानों को कभी भी बंद किया जा सकेगा।
