भोपाल सड़क हादसे में जान गवाने वाले बिजनेसमैन के परिवार को बड़ी राहत
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले बिजनेसमैन के परिवार को जिला न्यायालय की तरह से बड़ी राहत मिली है। डिस्ट्रीकट कोर्ट की जज प्रिति श्रीवास्तव ने मृतक के परिवजनों को 67 लाख 72 हजार 140 रुपए क्षतिपूर्ति राशि (Compensation) देने का आदेश दिए हैं। यह आदेश उस समय आया जब मृतक के परिवार ने सीनियर अधिवक्ता आरके हिंगोरानी और अधिवक्ता सनी हिंगोरानी के माध्यम से दावा याचिका प्रस्तुत की थी।
दुर्घटना 28 दिसंबर 2023 की रात हुई, जब 40 वर्षीय सुग्रीव क्वोत्रा औबेदुल्लागंज के एक ढाबे से खाना खाकर भोपाल लौट रहे थे। रात लगभग 12:50 बजे, उनकी कार होशंगाबाद रोड पर मिलन रेस्टोरेंट के पास एक तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइवर द्वारा चलाए जा रहे वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि सुग्रीव को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत जेपी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
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दुर्घटना के बाद, पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर संबंधित कार के ड्राइवर और मालिक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद, चालान न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले में न्यायालय का निर्णय मृतक के परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक जीत है।