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इलेक्ट्रिक कार-स्कूटर की खरीद पर मिलेंगे 1 लाख,UP सरकार की सब्सिडी; ऐसे करें अप्लाई

Electric Vehicles Subsidy: यदि आप उत्तरप्रदेश के हैं और 14 अक्टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रिक कार या बाइक-स्कूटर खरीदी है तो आपके लिए खुशखबरी है।

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उत्तरप्रेदश के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सब्सिडी के लिए अलग से पोर्टल भी बनाया है।

Electric Vehicles Subsidy: यदि आप उत्तरप्रदेश के हैं और 14 अक्टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रिक कार या बाइक-स्कूटर खरीदी है तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल योगी सरकार इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर एक लाख रूपये और दो पहिया जैसे इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर खरीदी है तो आपको पांच हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। उत्तरप्रेदश के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसके अलग से पोर्टल भी बनाया है। जिसका नाम उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल है। जिसे आप इस लिंक के जरिए विजिट कर सकते हैं। जहां आपको इसके बारे में हर तरह की जानकारी मिल जाएगी।

सब्सिडी के लिए ऐसे करें आवेदन

सब्सिडी के लिए योग्य आवेदकों को वेब पोर्टल upevsubsidy.in पर आवेदन करना होगा। व्यक्तिगत रूप से गाड़ी खरीदने वाले लोगों को यह छूट एक ही गाड़ी पर मिलेगी। दूसरी गाड़ी खरीदने पर वे छूट के पात्र नहीं होंगे। वहीं एग्रीगेटर्स या फ्लीट ऑपरेटर्स को इस छूट का लाभ चार दोपहिया या चारपहिया वाहनों की खरीद पर ले सकेंगे। जबकि, पांच ई-बस या ई-गुड्स खरीदने पर भी यह लाभ मिलेगा। आवेदन के दौरान गलत सूचना देने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आवेदन के समय आवेदक को अपनी फोटो और साइन भी अपलोड करनी होगी। जिससे कि उसका सत्यापन किया जाएगा।

ये वाहन होंगे शामिल

वाहनमिलने वाली सब्सिडी
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन5,000 रुपये
चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन 1 लाख रुपये
इलेक्ट्रिक बस20 लाख रुपये
प्रथम आओ प्रथम पाओ

यह योजना में पहले दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये प्रति वाहन छूट दी जाएगी। वहीं पहले 25,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। इसी क्रम में प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 ई-बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपये की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसी तरह 1000 ई-गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन एक लाख रुपये की छूट मिलेगी। गौरतलब है कि अब सरकार इलेक्ट्रिक वीकल की खरीद पर टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेगी। 14 अक्टूबर 2022 से तीन साल तक टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर छूट मिलती रहेगी।

TNN Business Desk
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