Lok Adalat: लोक अदालत में कौन-कौन से चालान माफ होते हैं और कौन-कौन से नहीं, जानें से पहले लिस्ट देख लें
- Authored by: Pradeep Pandey
- Updated Feb 10, 2026, 09:30 AM IST
लोक अदालत में हर तरह के चालान ना तो रद्द किए जाते हैं और ना ही माफी मिलती है। लोक अदालत में केवल उन्हीं मामलों पर विचार होता है जिनमें आपसी सहमति या समझौते की गुंजाइश होती है। आइए समझते हैं कि लोक अदालत में कौन-कौन से चालान माफ होते हैं और कौन-कौन से नहीं?
Lok Adalat Delhi 2026
Lok Adalat Delhi 2026 Date: प्रत्येक कुछ समय पर देश के अलग-अलग इलाकों में लोक अदालत लगती है। लोक अदालत को लेकर अक्सर लोग यही समझते हैं कि लोक अदालत में पहुंचते ही सभी ट्रैफिक चालान माफ हो जाते हैं। इसी भ्रम में कई लोग यह उम्मीद लेकर लोक अदालत जाते हैं कि बिना जुर्माना दिए ही उनका मामला खत्म हो जाएगा, जबकि हकीकत इससे अलग है।
लोक अदालत में हर तरह के चालान ना तो रद्द किए जाते हैं और ना ही माफी मिलती है। लोक अदालत में केवल उन्हीं मामलों पर विचार होता है जिनमें आपसी सहमति या समझौते की गुंजाइश होती है। आइए समझते हैं कि लोक अदालत में कौन-कौन से चालान माफ होते हैं और कौन-कौन से नहीं?
किन चालानों में मिल सकती है राहत?
लोक अदालत आमतौर पर छोटे और कम गंभीर ट्रैफिक उल्लंघनों से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है, खासकर वे मामले जो पहले से कोर्ट में लंबित हों। जैसे कि हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना, नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करना, मामूली ओवरस्पीडिंग आदि। इन मामलों में कई बार जुर्माना कम कर दिया जाता है या सहमति के आधार पर मामला तुरंत निपटा दिया जाता है।
कौन-से चालान माफ नहीं होते?
कुछ ट्रैफिक उल्लंघन इतने गंभीर होते हैं कि उन्हें लोक अदालत में माफ नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर, शराब या नशे की हालत में वाहन चलाना, हिट एंड रन या दुर्घटना से जुड़े मामले, रेड लाइट जंप कर हादसा करना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना, चोरी का वाहन या फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करना। इन मामलों में लोक अदालत केवल प्रक्रिया को आसान बना सकती है, लेकिन चालान या सजा खत्म नहीं होती।
लोक अदालत जाने से पहले क्या तैयारी करें?
लोक अदालत में जाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना फायदेमंद रहता है। सबसे पहले अपना चालान ऑनलाइन जांच लें। यह पक्का करें कि मामला कोर्ट में दर्ज या लंबित है, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस जैसे
जरूरी दस्तावेज साथ रखें।
14 फरवरी को दिल्ली में लोक अदालत
आपको याद दिला दें कि दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 14 फरवरी 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं। इस लोक अदालत में लंबित यातायात चालान और नोटिस का आपसी सहमति से निपटारा किया जा सकेगा।
दिल्ली में कहां-कहां लगेगी लोक अदालत
दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर 14 फरवरी को लगने वाली लोक अदालत के बारे में जानकारी दी है जिसके अनुसार यह विशेष लोक अदालत दिल्ली के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों में आयोजित होगी जिनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर शामिल हैं।
