Saving Schemes Deposit Deadline: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेशकों को हर वित्तीय वर्ष में अपने खाते में न्यूनतम राशि जमा करनी होती है। इन योजनाओं के खाते को एक्टिव रखने के लिए साल में एक बार मिनिमम राशि जमा करनी पड़ती है। यदि व्यक्ति न्यूनतम वार्षिक राशि जमा करने से चूक जाता है, तो खाता फ्रीज किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि खातों में न्यूनतम जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है।
नई टैक्स व्यवस्था
सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बना दिया है। एक अप्रैल, 2023 से नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। एक वित्तीय वर्ष में बेसिक छूट लिमिट 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई। इसके अलावा, नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन उपलब्ध कराई गई है और इसके तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर जीरो टैक्स का भुगतान करना होता है।
नई टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा यह लाभ
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अगर आप पिछले वित्तीय वर्ष तक पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स का भुगतान कर रहे थे, तो आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और एनपीएस जैसे टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश कर रहे होंगे। अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई टैक्स व्यवस्था में स्विच करते हैं तो आपको इन योजनाओं में निवेश पर मिलने वाले टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
- सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों के अनुसार खाताधारकों (योजना में निवेशकों) को हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करना आवश्यक है। अगर एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं किए जाते हैं तो खाते को डिफॉल्ट अकाउंट माना जाएगा।
- एनपीएस योजना के नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रति वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 1,000 रुपये जमा करना आवश्यक है।
- पीपीएफ नियम 2019 के अनुसार, हर वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाते में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना होगा। अगर खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं की गई तो पीपीएफ अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा।
