IRDAI Free Look Period: बीमा नियामक इरडा ने पॉलिसी वापस लेने के लिए निर्धारित 'फ्री लुक' अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने और जीवन बीमा पॉलिसी के लिए नामांकन को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। मौजूदा समय में कोई बीमाधारक पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों से संतुष्ट न होने की स्थिति में पॉलिसी दस्तावेज मिलने की तारीख से 15 दिनों की 'फ्री लुक' अवधि के भीतर उससे अलग हो सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के मामले में यह अवधि 30 दिनों की होती है।
पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक मसौदा जारी कर बीमा से संबंधित विभिन्न नियमों के कई प्रावधानों को एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा है। इस मसौदे में पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के बारे में कहा गया है कि किसी भी माध्यम से प्राप्त पॉलिसी के लिए फ्री-लुक अवधि पॉलिसी दस्तावेज मिलने की तारीख से 30 दिन होगी।
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और बीमा क्लेम
इसके अलावा इरडा ने इस मसौदे में पॉलिसी जारी करने के लिए नॉमिनी का उल्लेख किए जाने को अनिवार्य बनाने की भी बात कही है। इसके मुताबिक, साधारण बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी से संबंधित नामांकन प्रावधान पेश किए गए हैं। इस मसौदा प्रस्ताव के मुताबिक, पॉलिसी रिफंड के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और बीमा दावों के भुगतान को सक्षम बनाने के लिए बीमा कंपनी को प्रस्ताव चरण में ही बीमाधारक के बैंक खातों का विवरण एकत्र करना चाहिए।
इसके साथ ही इरडा ने बीमा कंपनियों की तरफ से अपने विज्ञापनों की जानकारी नियामक को देने की जरूरत को खत्म करने का भी प्रस्ताव रखा है। बीमा नियामक ने इन प्रस्तावों पर चार मार्च, 2024 तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
