Income Tax Return: आयकर रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई नजदीक आ रही है, कई करदाताओं ने अभी तक अपना आईटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है। लेकिन जिन लोगों ने पहले ही अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है, आयकर विभाग ने जो रिफंड के लिए पात्र हैं उन लोगों के खातों में रिफंड वापस भेजना शुरू कर दिया है।
यदि कोई करदाता 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो आय 5 लाख रुपये के भीतर होने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और यदि आय 5 लाख से अधिक है तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
एक बार आईटीआर दाखिल करने के बाद, आयकर विभाग द्वारा 20-45 दिनों के भीतर रिफंड भेजा जाता है। करदाता को समय-समय पर कर विभाग से आईटी रिफंड की स्थिति की जांच करने की जरूरत होती है।
टैक्स रिफंड की ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के स्टेप्स
1 - इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
2 - यूजर आईडी, पासवर्ड, जन्मतिथि/निगमन तिथि और कैप्चा के साथ लॉगिन करें।
3 - माई अकाउंट पर जाएं
4- रिफंड/डिमांड स्टेटस पर क्लिक करें
5 - आपका विवरण जैसे मूल्यांकन वर्ष, स्थिति, कारण (रिफंड विफलता के लिए यदि कोई हो), भुगतान का तरीका प्रदर्शित होता है।
19 जुलाई को, आयकर विभाग ने कहा कि 2022-23 वित्तीय वर्ष में अर्जित आय के लिए 3 करोड़ से अधिक आईटीआर अब तक दाखिल किए गए हैं, जिनमें से 91% इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किए गए हैं।
आईटी विभाग के ट्वीट के मुताबिक, “18 जुलाई, 2023 तक दाखिल किए गए 3.06 करोड़ आईटीआर में से 2.81 करोड़ आईटीआर ई-सत्यापित किए गए हैं यानी 91 प्रतिशत से अधिक आईटीआर ई-सत्यापित किए गए हैं! ई-सत्यापित आईटीआर में से 1.50 करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही प्रोसेस हो चुके हैं।''
