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SBI और BOB के ग्राहकों के लिए Alert, 30 सितंबर तक निपटा लें ये जरूरी काम

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंज्यूमर अधिकारियों को शामिल करते हुए एक रिवाइज बैंक लॉकर कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। बैकों को यह काम 30 सितंबर तक पूरा करना है। अगर आपने भी SBI या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में लॉकर ले रखा है, तो ब्रॉन्च जाकर एग्रीमेंट पर साइन जरूर कर दें।

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देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) में अगर आपका भी लॉकर है, तो आपके लिए जरूरी खबर है। दोनों ही बैंकों ने लॉकर (Bank Locker Rule) रखने वाले ग्राहकों को 30 सितंबर 2023 तक एक अहम काम को पूरा करने के लिए कहा है। दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों को लॉकर से जुड़े नए एग्रीमेंट पर साइन करवाने के लिए कहा है। बैकों को यह काम 30 सितंबर तक पूरा करना है। अगर आपने भी SBI या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में लॉकर ले रखा है, तो ब्रॉन्च जाकर एग्रीमेंट पर साइन जरूर कर दें।SMS के जरिए सूचित कर रहा बैंक

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंज्यूमर अधिकारियों को शामिल करते हुए एक रिवाइज बैंक लॉकर कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। इस नए बैंक लॉकर पर ग्राहकों को साइन करना जरूरी है। बैंक SMS के जरिए अपने ग्राहकों को इस संबंध में सूचित भी कर रहे हैं। ग्राहकों का लॉकर जिस ब्रॉन्च में है, वहां जाकर उन्हें नए एग्रीमेंट पर साइन करना जरूरी है।

75 फीसदी ग्राहकों के साइन जरूरी

रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वे 30 सितंबर तक एग्रीमेंट पर अपने 75 फीसदी ग्राहकों का साइन करवाएं। इस साल 31 दिसंबर तक इस काम को 100 फीसदी पूरा करना है। सभी बैंकों को अपने लॉकर समझौते की स्थिति को रिजर्व बैंक के कुशल पोर्टल पर भी अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।

बैंक लॉकर एग्रीमेंट

बैंक लॉकर एग्रीमेंट पॉलिसी 2023 के अनुसार बैंक जब किसी ग्राहक को लॉकर देते हैं उसके साथ एक एग्रीमेंट भी होता है। एग्रीमेंट के तहत मुहर लगे कागज पर दोनों पक्षों की साइन वाली एक कॉपी ग्राहक को दी जाती है। इससे ग्राहक लॉकर से जुड़े अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को जान सके। एग्रीमेंट की मूल कॉपी बैंक के ब्रॉन्च के पास ही रहती है।
TNN Business Desk
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