यूटिलिटी

Baal Aadhaar: बच्चों का आधार कार्ड बनवाना है? यहां देखें पूरी ऑनलाइन-ऑफलाइन प्रक्रिया

बाल आधार कार्ड केवल पांच वर्ष की आयु तक ही वैध रहता है। बच्चे के पांच वर्ष पूरे होने के बाद उसका बायोमेट्रिक अपडेट कराना आवश्यक होता है, तभी आधार दोबारा सक्रिय रहता है।

Image

Baal Aadhaar

भारत में आधार कार्ड पहचान और पते के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक बन चुका है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर विभिन्न सेवाओं तक पहुंच बनाने में आधार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी कड़ी में सरकार पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी विशेष आधार कार्ड जारी करती है, जिसे ‘बाल आधार’ (Baal Aadhaar) कहा जाता है। यह कार्ड बच्चों की पहचान के लिए जारी किया जाता है और इसे माता-पिता के आधार कार्ड से जोड़ा जाता है।

क्या है बाल आधार कार्ड?

बाल आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, जिसे पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जारी किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि छोटे बच्चों का बायोमेट्रिक डेटा नहीं लिया जाता। इसके बजाय इसे माता या पिता में से किसी एक के आधार कार्ड से लिंक किया जाता है। बाल आधार कार्ड का रंग नीला होता है, जिससे इसे सामान्य आधार कार्ड से अलग पहचाना जा सके।

ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट

बाल आधार बनवाने के लिए माता-पिता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद ‘My Aadhaar’ सेक्शन में जाकर ‘Book an Appointment’ विकल्प चुनना होगा। फिर अपने शहर का चयन कर मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करके ओटीपी प्राप्त करें। ओटीपी सत्यापन के बाद अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट की तारीख चुनें। अपॉइंटमेंट की जानकारी एसएमएस के जरिए भेज दी जाएगी।

आधार केंद्र पर पूरी करनी होगी प्रक्रिया

निर्धारित तारीख पर बच्चे को लेकर आधार सेवा केंद्र पहुंचना होगा। यहां उस माता या पिता का आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार से बच्चे का कार्ड लिंक किया जाएगा। माता-पिता के बायोमेट्रिक लिए जाएंगे, जबकि बच्चे के बायोमेट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद आवेदन फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेजों की स्कैनिंग के बाद मूल दस्तावेज वापस कर दिए जाएंगे।

ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

जो लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहते, वे सीधे नजदीकी आधार नामांकन केंद्र जाकर भी बाल आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहां उपलब्ध फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन पूरा होने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी जाएगी, जिसकी मदद से आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है। UIDAI के अनुसार, आवेदन के बाद लगभग 60 से 90 दिनों के भीतर बाल आधार कार्ड डाक के माध्यम से घर भेज दिया जाता है।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

बाल आधार बनवाने के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल से मिला डिस्चार्ज स्लिप या स्कूल पहचान पत्र जमा किया जा सकता है। इसके अलावा माता या पिता का आधार कार्ड अनिवार्य है। पहचान प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, सरकारी फोटो पहचान पत्र, एससी, एसटी या ओबीसी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र समेत अन्य मान्य दस्तावेज भी स्वीकार किए जाते हैं।

ऐसे डाउनलोड करें बाल आधार कार्ड

बाल आधार बनने के बाद इसे ऑनलाइन डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसके लिए myAadhaar पोर्टल पर जाकर ‘Download Aadhaar’ विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आधार नंबर, नामांकन आईडी या वर्चुअल आईडी दर्ज कर ओटीपी सत्यापन करना होगा।

डाउनलोड की गई पीडीएफ फाइल को खोलने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता होती है। यह पासवर्ड बच्चे के नाम के पहले चार बड़े अक्षरों और जन्म वर्ष के संयोजन से बनता है। उदाहरण के लिए यदि बच्चे का नाम Girish Yadav है और जन्म वर्ष 2021 है, तो पासवर्ड GIRI2021 होगा।

कितनी उम्र तक वैध रहता है बाल आधार?

बाल आधार कार्ड केवल पांच वर्ष की आयु तक ही वैध रहता है। बच्चे के पांच वर्ष पूरे होने के बाद उसका बायोमेट्रिक अपडेट कराना आवश्यक होता है, तभी आधार दोबारा सक्रिय रहता है। इसके बाद 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर बायोमेट्रिक जानकारी एक बार फिर अपडेट करानी होती है

Pradeep Pandey
प्रदीप पाण्डेयauthor

प्रदीप पाण्डेय टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में टेक और ऑटो बीट पर कंटेंट तैयार करते हैं। डिजिटल मीडिया में 10 वर्षों के अनुभव के साथ प्रदीप तकनीक की दुनिया को समझने और उसे आम पाठकों तक सरल व उपयोगी रूप में पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। प्रदीप अब तक 11,000 से अधिक आर्टिकल्स लिख चुके हैं। वह गैजेट रिव्यू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक टिप्स और नवीनतम टेक इनोवेशन पर लगातार काम करते हैं। एआई टूल्स पर एक्सपेरिमेंट करना, नए ऐप्स टेस्ट करना और टेक से जुड़े प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस खोजने में उनकी खास रुचि है।

और पढ़ें
End of Article