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How to Become Lady Police: महिला पुलिस की तैयारी कैसे करें, जानें शैक्षिक योग्यता से शारीरिक क्षमता तक की जानकारी

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 2, 2023, 02:16 PM IST

How to Become Lady Police: अगर आप महिला पुलिस के रूप में किसी भी राज्य के पुलिस विभाग में शामिल होना चाहती हैं तो हम आपको बता रहे हैं इसकी पूरी प्रक्रिया। इस लेख में जानें महिला पुलिस के लिए क्या योग्यता चाहिए।

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How to Become Lady Police: महिला पुलिस की तैयारी कैसे करें, जानें शैक्षिक योग्यता से शारीरिक क्षमता तक की जानकारी

How to Become Lady Police: वर्दी की नौकरी की चाहत किसकी नहीं होती है। हर कोई चाहता है कि उसे वर्दी वाली सरकारी नौकरी मिले। ऐसे में जब बात पुलिस विभाग की होती है तो युवाओं में दोगुना क्रेज देखा जाता है। महिलाओं में भी पुलिस विभाग में शामिल होने का क्रेज कम नहीं होता है। अगर आप महिला पुलिस के रूप में किसी भी राज्य के पुलिस विभाग में शामिल होना चाहती हैं तो पहले पूरी प्रक्रिया और योग्यता के संबंध में पूरी जानकारी कर लें।

शैक्षिक योग्यता

महिला पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है। राज्य पुलिस बलों में महिला पुलिस कांस्टेबल के रूप में आवेदन के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। बिना 12वीं पास किए आप महिला पुलिस के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। महिला पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए उम्मीदवार को किसी भी विद्यालय से बारहवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

कैसे होता है चयन

चयन परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा देनी होती है। परीक्षा में पास होने के लिए तैयारी पहले ही शुरू कर दें। लिखित परीक्षा पास करने के बाद महिला पुलिस कांस्टेबल के लिए शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाता है जिसमें महिलाओं को 5 किलोमीटर 30 मिनट में दौड़ना होता है। अगर आप लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद आपको प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया जाता है।

मेडिकल है जरूरी

डॉक्यूमेंट verification के बाद मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी आंख, कान, शरीर के अन्य हिस्सों को परखा जाता है। अगर आप महिला पुलिस बनने के बारे में सोच रही हैं तो लिखित परीक्षा के साथ-साथ शारीरिक तौर पर भी अपने आप को स्वस्थ रखें। महिला पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आप की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष के मध्य होना जरूरी है। आरक्षित वर्ग के लोगों जैसे SC, ST, OBC वर्गों में उम्र में छूट का प्रावधान भी है।

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