नॉलेज

क्या होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट? इसे कौन कर सकता है रद्द; जानिए पूरी ABCD

Diplomatic Passport: डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कोई साधारण पासपोर्ट नहीं है और यह हर किसी को नहीं मिलता, बल्कि कुछ खास लोगों को ही जारी किया जाता है। इसे 'टाइप डी पासपोर्ट' भी कहा जाता है। मरून रंग की वैलिडिटी पांच साल होती है, लेकिन कुछ मामलों में इसे रद्द भी किया जा सकता है।

Image

क्या होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट?

Photo : Times Now Digital

Diplomatic Passport: कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई। दरअसल, प्रज्वल रेवन्न को 31 मई तक का समय दिया गया था अगर वह वापस नहीं लौटते तो उनके पासपोर्स को रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो सकती थी। बता दें कि प्रज्वल रवन्ना के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जिसकी मदद से प्रज्वल 34 दिन पहले देश छोड़कर जर्मनी भाग गया था। तो चलिए समझते हैं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या है? और इसे कौन रद्द कर सकता है?

भारत में तीन प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। देश में पासपोर्ट एक्ट 1967 के तीन तरह के पासपोर्ट जारी होते हैं। जिनमें सामान्य पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट शामिल है। इन पासपोर्ट के रंग भी भिन्न-भिन्न होते हैं। सामान्य पासपोर्ट नीला तो ऑफिशियल पासपोर्ट सफेद होता है, जबकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का रंग मरून होता है।

कैसा होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट?

जैसा की आप समझ ही गए होंगे कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कोई साधारण पासपोर्ट नहीं है और यह हर किसी को नहीं मिलता, बल्कि कुछ खास लोगों को ही जारी किया जाता है। इसे 'टाइप डी पासपोर्ट' भी कहा जाता है। मरून रंग की वैलिडिटी पांच साल होती है, लेकिन कुछ मामलों में यह अलग भी हो सकती है। साथ ही इसे रद्द भी किया जा सकता है।

Diplomatic_Passport.

डिप्लोमेटिक पासपोर्ट

किसे जारी होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट

  • भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारी
  • राजनयिक दर्जा रखने वाले व्यक्ति
  • विदेश मंत्रालय के चुनिंदा कर्मचारी
  • आधिकारिक यात्रा करने वाले केंद्रीय मंत्री, सांसद इत्यादि
  • विदेश मंत्रालय और IFS अधिकारियों के परिजन

क्या वीजा फीस देनी होती है?

डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को वीजा फीस नहीं देनी पड़ती है। 180 से अधिक देशों में यात्रा कर सकते हैं। साथ ही इन लोगों पर विदेशी जमीं पर गिरफ्तारी या किसी प्रकार की कानून कार्रवाई नहीं हो सकती है। इन्हें राजनयिक प्रतिरक्षा प्राप्त होती है।

क्या रद्द हो सकता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट?

पासपोर्ट एक्ट 1967 में पासपोर्ट को रद्द करने से जुड़े प्रावधान हैं। बता दें कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल व्यक्तिगत कामकाज के लिए नहीं किया जा सकता है। अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का दुरुपयोग हुआ तो वह रद्द भी किया जा सकता है। दरअसल, अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है या फिर किसी आपराधिक मुकदमें में उसे सजा होती है या कोई आपराधिक मामला उसके खिलाफ लंबित है तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द हो सकता है। प्रज्वल रेवन्ना के मामले में भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी।

Anurag Gupta
अनुराग गुप्ताauthor

अनुराग गुप्ता टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और मीडिया में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं। जर्नलिज़्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से ही वे न्यूजरूम के विभिन्न आयामों—कॉपी एडिटिंग, कंटेंट क्यूरेशन और रियल-टाइम न्यूज मॉनिटरिंग में दक्षता के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और ब्रेकिंग न्यूज पर उनकी मजबूत पकड़ है। अनुराग खबरों की बारीकियों को समझने, फैक्ट चेकिंग और स्टोरी के अहम पहलुओं को पाठकों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक 10 हजार से अधिक खबरें प्रकाशित की हैं, जिनमें ब्रेकिंग अपडेट्स, एनालिटिकल कंटेंट, स्पेशल स्टोरीज और न्यूज एक्सप्लेनर्स शामिल हैं।

और पढ़ें
End of Article