Sajjan Kumar Bail Rejected: नई दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सज्जन कुमार इस समय 1984 दंगों से जुड़े कई मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में उन्हें पालम कॉलोनी में पांच सिखों की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद 2025 में एक अन्य मामले में भी उन्हें उम्रकैद दी गई थी, जो सरस्वती विहार में हुई हिंसा और हत्या की साजिश से जुड़ा था।
मामला बहुत गंभीर अपराधों से जुड़ा- SC
कांग्रेस के पूर्व सांसद ने अपनी सेहत और उम्र का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। उनका कहना था कि लंबे समय से जेल में रहने और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें राहत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर अपराधों से जुड़ा है, जिनमें बड़े पैमाने पर निर्दोष लोगों की जान गई थी। ऐसे में फिलहाल किसी भी तरह की राहत उचित नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी अपील पर अंतिम सुनवाई नहीं होती, तब तक वे जेल में ही रहेंगे।
1984 के सिख विरोधी दंगे देश के सबसे दर्दनाक और संवेदनशील घटनाओं में से एक
1984 के सिख विरोधी दंगे देश के सबसे दर्दनाक और संवेदनशील घटनाओं में से एक रहे हैं। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें हजारों सिखों की जान गई थी और भारी नुकसान हुआ था। इस मामले में कई सालों तक जांच और सुनवाई चली, जिसके बाद कुछ लोगों को दोषी ठहराया गया। सज्जन कुमार का मामला भी लंबे समय से अदालतों में विचाराधीन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवारों को कुछ राहत मिली है, हालांकि वे अब भी पूर्ण न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
