Unnav Rape Case: सुप्रीम कोर्ट का पूर्व MLA कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार
- Edited by: Digpal Singh
- Updated Feb 9, 2026, 05:42 PM IST
Unnav Rape Case: उन्नाव रेप मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार 9 फरवरी को सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। बता दें कि कुलदीप सेंगर रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में जेल की सजा काट रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुनवाई से इनकार
Unnav Rape Case: उन्नाव रेप मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार 9 फरवरी को सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। बता दें कि कुलदीप सेंगर रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में जेल की सजा काट रहा है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि कुलदीप सेंगर के मामले की सुनवाई तीन महीने में पूरा करें। सेंगर ने निचली अदालत से मिली 10 साल की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं पीड़ित की तरफ से कुलदीप सेंगर की सजा बढ़ाने की मांग की गई है।
कुलदीप सेंगर के वकील का कहना है कि उनके क्लाइंट 9 साल 7 महीने की जेल की सजा पूरी कर चुके हैं, जबकि कुल सजा 10 साल की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि सेंगर रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि देश में कानून का पालन होता है। यहां तक कि खतरनाक आतंकवादियों, देशद्रोहियों के मामलों की भी निष्पक्ष सुनवाई होती है। CJI ने कहा, हम सुनिश्चित करेंगे कि उसकी अपील पर निष्पक्ष सुनवाई हो। ज्ञात हो कि 19 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कुलदीप सेंगर को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
उन्नाव रेप केस के मूल मामले में कुलदीप सेंगर उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसी मामले में पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत पर देश में खूब हंगाममा हुआ और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बाग्जी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि वह जानते हैं कि इस मामले में बाहर मीडिया ट्रायल भी चल रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम कोर्ट के बाहर किसी भी तरह के समानांतर ट्रायल को सहन नहीं करेंगे। बता दें कि सेंगर के मामले की दिल्ली हाईकोर्ट में 11 फरवरी को सुनवाई होनी है।
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