सैन्य कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए हरियाणा में दर्ज मुकदमे में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान मबमूदाबाद को राहत मिली है।
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ केस बंद करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट ने भी अली खान की याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है।
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने उन्हें आगाह करते हुए कहा कि सार्वजनिक रूप से कुछ लिखते समय सबकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है, लेकिन राज्य सरकार के इस फैसले के बाद आगे की कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि याचिकाकर्ता, जो एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं, आगे समझदारी से काम करेंगे।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने हरियाणा सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने अली खान महमूदाबाद के खिलाफ मामला बंद कर दिया है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने राज्य सरकार की ओर से बताया कि अदालत के पहले के निर्देशों के मद्देनजर सरकार ने “एक बार की उदारता” (one time magnanimity) के रूप में अभियोजन की मंजूरी न देने का फैसला किया है।
