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यूपी में नहीं चलेंगे हुक्का बार, रेस्टोरेंट नहीं दे पाएंगे सर्विस; हाईकोर्ट ने किया क्लियर

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में रेस्टोरेंट और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का सर्विस पर रोक को बरकरार रखा है

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UP में रेस्टोरेंट में हुक्का देने पर रोक (फोटो-AI)

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हुक्का सर्विस को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रेस्टोरेंट में हुक्का उपलब्ध कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। निर्धारित स्मोकिंग एरिया में भी हुक्का सर्विस नहीं दी जा सकेगी।

अदालत ने ‘सेल्फ सर्विस’ के नाम पर हुक्का देने और हुक्का किराये पर उपलब्ध कराने की दलील को भी स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने गैर-धूम्रपान करने वाले लोगों के स्वच्छ हवा में सांस लेने के अधिकार पर जोर दिया।

अदालत ने COTPA के तहत पुलिस को कार्रवाई करने की शक्तियों को भी बरकरार रखा है। कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति मुख्य सचिव और DGP को भेजने के निर्देश दिए हैं।

Pushpendra kumar
पुष्पेंद्र कुमारauthor

पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।

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